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ACP मोहसिन को अरेस्ट नहीं कर सकते तो सस्पेंड करें:पीड़िता बोली- अंतिम दम तक लड़ूंगी

कानपुर : IIT कानपुर की रिसर्च स्कॉलर ने यौन उत्पीड़न के आरोपी ACP मोहसिन को बर्खास्तगी करने की मांग की है। पीड़िता ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजीपी को पत्र लिखने के साथ ही मेल भेजा है। उसका कहना है, आरोपी खाकी वर्दी वाला है। इस वजह से उसकी अरेस्टिंग नहीं की गई। उसके खिलाफ कोई विभागीय एक्शन नहीं लिया गया है। उसने हाईकोर्ट से अरेस्टिंग और चार्जशीट पर स्टे ले लिया।

पीड़िता ने कहा- मैं अंतिम दम तक लड़ाई जारी रखूंगी। आरोपी को सजा दिलाकर रहूंगी। आरोपी ACP की वजह से मेरा करियर ही नहीं प्रभावित हुआ बल्कि मुझे मानसिक अवसाद से गुजरना पड़ रहा है। 20 मार्च को सुनवाई है। मैं अपना पक्ष मजबूती से रखूंगी, ताकि अरेस्टिंग और चार्जशीट पर स्टे को खारिज कराया जा सके।

तस्वीर 12 दिसंबर की है। FIR होने के बाद पीड़ित छात्रा को मेडिकल के लिए ले जाया गया था।

तस्वीर 12 दिसंबर की है। FIR होने के बाद पीड़ित छात्रा को मेडिकल के लिए ले जाया गया था।

12 दिसंबर को दर्ज हुई थी ACP पर यौन शोषण की FIR

IIT की रिसर्च स्कॉलर ने कानपुर में ACP कलक्टरगंज के पद पर तैनात रहे मोहसिन खान पर 12 दिसंबर 2024 को कल्याणपुर थाने में शादी का झांसा देकर यौन शोषण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

इसके बाद तत्काल प्रभाव से ACP को पुलिस हेडक्वार्टर अटैच कर दिया गया। इसके बाद 19 दिसंबर को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट से ACP को अरेस्टिंग स्टे और अगली सुनवाई तक चार्जशीट दाखिल करने पर रोक लगा दी थी।

24 दिसंबर को कल्याणपुर थाने में ही छात्रा ने मोहसिन और उनके वकील के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज कराई थी। दोनों ही केस में मामले की जांच अंतिम दौर में है।

ACP ने 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी

ACP ने 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाने और FIR रद्द करने की मांग की थी। ACP का केस जेल में बंद पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के वकील इरफानउल्लाह और विक्रम सिंह लड़ रहे हैं।

वकील ने हाईकोर्ट में ACP का पक्ष रखते हुए कहा- 1 साल पहले मोहसिन ने पत्नी को तलाक का नोटिस भिजवाया था। मामला अभी कोर्ट में है। इसके साथ ही कोर्ट मैरिज से जुड़ा एक डॉक्यूमेंट पेश किया।

इसमें छात्रा की वेस्ट बंगाल निवासी साइंटिस्ट के साथ शादी होने का दावा किया गया। इसमें मैरिज से जुड़े फॉर्म में छात्रा के हस्ताक्षर भी हैं। हालांकि, मैरिज रजिस्ट्रेशन का कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने ACP मोहसिन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। ACP के खिलाफ दर्ज FIR रद्द नहीं करने का आदेश दिया था।

IIT प्रशासन ने पीड़िता को दिया वकील

आरोपी मोहसिन की याचिका पर हाईकोर्ट ने अरेस्टिंग स्टे और चार्जशीट पर स्टे लगा रखा है। अब इस केस की सुनवाई 20 मार्च को होनी है। छात्रा ने स्टे खारिज कराने के लिए कोर्ट में अपना वकील खड़ा किया है। आईआईटी प्रशासन की ओर से छात्रा को हाईकोर्ट का बड़ा वकील दिया गया है। इससे कि छात्रा को इंसाफ मिल सके। अब इस केस की अगली सुनवाई ही केस की दिशा को तय करेगी।

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