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पति को मारकर नीले-ड्रम में भरने वाली मुस्कान को फांसी:प्रेमी साहिल को भी सजा-ए-मौत; मेरठ कोर्ट में बोली- मेरी बच्चियों का ध्यान रखना

मेरठ : मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली मुस्कान को फांसी की सजा सुनाई गई। उसके प्रेमी साहिल को भी मेरठ कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई।

सजा सुनाने से पहले मुस्कान और साहिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया। मुस्कान रस्तोगी और साहिल फूट-फूटकर रोने लगे।

इससे पहले बुधवार सुबह 10.30 बजे भी जज अरविंद कुमार मिश्रा ने जेल में बंद मुस्कान और साहिल से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए उनका पक्ष जाना।

जज ने मुस्कान से पूछा- तुम अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी हो, क्या सजा चाहती हो? उसने जवाब दिया- मेरी बच्चियों का ख्याल रखा जाए। फिर वह खामोश हो गई। इसके बाद साहिल से यही सवाल पूछा गया, तो वह चुप रहा।

सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। शव को 5 टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भर दिया गया था। जुलाई, 2025 में जिला कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था।

सरकारी वकील केके चौबे ने कोर्ट से मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की सजा देने की मांग की थी। वहीं, मुस्कान-साहिल की वकील रेखा जैन ने कहा था- मुस्कान की 2 बेटियां हैं। माता-पिता बुजुर्ग हैं। कम से कम सजा होनी चाहिए।

सोरभ के भाई बोले- फांसी ही होनी थी

सौरभ के भाई बबलू ने बताया- हमें उम्मीद थी कि इंसाफ मिलेगा। हमने तो शुरू से एक ही बात रखी थी कि हमें तो फांसी चाहिए। और हमें आज जानकर बहुत खुशी हो रही है कि उनको फांसी की सजा हो गई है। अगर वो आगे जाएंगे, कुछ कार्रवाई करेंगे, तो हम भी जाएंगे। हम तो माता रानी से यही दुआ मना रहे थे कि जिन्होंने भी गलत काम करा है, उनको सजा मिलनी चाहिए। उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उससे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, न ही हम उसे अपनाना चाहते हैं, न ही हम रखेंगे। अगर हमें प्रेशर दिया जाएगा डीएनए टेस्ट कराने के लिए, तो हमारा परिवार डीएनए टेस्ट भी नहीं करवाएगा।

वकील बोले- दोनों को मृत्युदंड दिया गया है

अभियोजन पक्ष के वकील विजय बहादुर ने बताया- साहिल और मुस्कान को मृत्युदंड दिया गया है। 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है। सजा सुनते ही मुस्कान और साहिल फूट-फूटकर रोने लगे।

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