दैनिक उजाला, बिज़नेस डेस्क : केंद्र सरकार ने GST का डेटा रिलीज करना बंद कर दिया है। GST लागू होने के बाद सरकार हर महीने की पहली तारीख को इसका डेटा जारी करती थी। 74 महीने से ऐसा किया जा रहा था। केंद्र की ओर से मासिक डेटा जारी करना बंद करने का कोई कारण नहीं बताया गया है।
सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू किया था। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के 17 करों और 13 उपकरों को हटा दिया गया था। GST के 7 साल पूरे होने पर वित्त मंत्रालय ने पिछले सात वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर पोस्ट किया।
जून महीने में सरकार ने GST से ₹1.74 लाख करोड़ जुटाए
सरकार ने जून महीने का GST कलेक्शन का डेटा जारी नहीं किया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जून में GST संग्रह ₹1.74 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष के जून की तुलना में लगभग 8% ज्यादा है।
पिछले साल जून में सरकार ने GST से 1.61 लाख करोड़ रुपए GST से जुटाए थे। वहीं अगर मई 2024 के कलेक्शन को देखें तो सरकार ने तब GST से 1.73 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। यानी, मई और जून का कलेक्शन लगभग बराबर रहा है।
सरकार ने 7 साल की उपलब्धियों में 3 बातें कहीं:
- अनपैक्ड गेहूं, चावल, दही और लस्सी जैसे खाद्य पदार्थों पर GST लागू होने से पहले 2.5%-4% की दर से टैक्स लगता था। GST के बाद इस पर टैक्स शून्य हो गया। कॉस्मेटिक, कलाई घड़ियां, सेनेटरी, प्लास्टिक के बर्तन, दरवाजे और खिड़कियां, फर्नीचर और गद्दे जैसे घरेलू सामानों पर 18% GST लगता है। पहले इस पर 28% टैक्स लगता था।
- मंत्रालय ने कहा कि मोबाइल फोन, 32 इंच तक के टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, बिजली के उपकरण (एयर कंडीशनर के अलावा), गीजर और पंखे पर GST के लागू होने से पहले 31.3% की दर से टैक्स लगता था। अब 18% की दर से टैक्स लगाया जाता है।
- छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ कम कर दिया गया है। GST परिषद ने वित्त वर्ष 2023-24 में ₹2 करोड़ तक के कुल वार्षिक कारोबार वाले टैक्सपेयर्स के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता को खत्म करने की सिफारिश की है।
इकोनॉमी की हेल्थ दिखाता है GST कलेक्शन
GST कलेक्शन इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ का एक संकेतक है। अप्रैल महीने के GST कलेक्शन के आंकड़ों पर KPMG के नेशनल हेड अभिषेक जैन ने कहा कि अब तक का हाईएस्ट GST कलेक्शन मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।
2017 में लागू हुआ था GST
GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (VAT), सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब हैं।