Breaking
Thu. Feb 12th, 2026

GST की नई दरें कल से लागू, सामान सस्ते होंगे:पनीर, घी, साबुन, शैंपू के साथ कार, AC की कीमतें घटीं; क्या पुराना स्टॉक भी सस्ते में मिलेगा

नई दिल्ली : जरूरत के सामानों पर कल यानी 22 सितंबर से अब केवल दो स्लैब में जीएसटी लगेगा- 5% या 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे पनीर, घी और साबुन-शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे।

GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। इस बदलाव से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को 9 सवालों के जवाब में बता रहे हैं…

GST दर में क्या बदलाव हुआ है?

सरकार ने 3 सितंबर को बताया कि GST के 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब को घटाकर दो कर दिया है। अब सिर्फ 5% और 18% का स्लैब होगा।

इसके अलावा, तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी सामान जैसे बड़ी कारें, याट और पर्सनल इस्तेमाल के लिए विमान पर 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा।

कुछ सामान जैसे छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तंबाकू को छोड़कर नई दरें सभी सामानों पर कल 22 सितंबर से लागू होंगी।

टैक्स स्लैब बदलने से फायदा होगा या नुकसान?

इस बदलाव से साबुन-शैंपू जैसे डेली इस्तेमाल होने वाले सामान, खाने-पीने की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कारें सस्ती हो जाएंगी। लाइफ और हेल्थ इश्योरेंस पर लगने वाले 18% टैक्स को भी 0 कर दिया गया है। यानी, फायदा होगा। इन सामानों के अलावा…

  • सीमेंट पर टैक्स 28% से 18% हुआ, इससे घर बनाने या मरम्मत का खर्च कम होगा।
  • TV, AC जैसे सामान पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। इससे ये सस्ते होंगे।
  • 33 जरूरी दवाइयां, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाओं पर अब कोई टैक्स नहीं।
  • छोटी कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलों पर अब 28% की जगह 18% टैक्स लगेगा।
  • ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर पर भी टैक्स 28% से 18% हुआ, जिससे ये सस्ते होंगे।

समझें…

बदलाव से पहले: मान लें, एक हेयर ऑयल की बोतल की कीमत 100 रुपए थी और उस पर 18% GST लगता था तो कैलकुलेशन ऐसे होगा…

GST = ₹100 × 18% = ₹18

कुल कीमत = ₹100 + ₹18 = ₹118

बदलाव के बाद: नया GST 5% है

GST = ₹100 × 5% = ₹5

कुल कीमत = ₹100 + ₹5 = ₹105

फायदा: पहले 118 रुपए में मिलने वाली बोतल अब 105 रुपए में मिलेगी। यानी, 13 रुपए का फायदा होगा।

पुराने स्टॉक पर MRP ज्यादा होगी, क्या ये भी सस्ता मिलेगा?

जवाब: सरकार ने कहा है कि पुराने स्टॉक पर भले ही MRP ज्यादा हो, लेकिन ये सामान भी नए रेट के हिसाब से ही मिलेंगे। ग्राहकों को घटाई गई GST दरों का फायदा देना होगा।

वहीं, दवाओं के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 12 और 13 सितंबर के अपने आदेशों में कहा है कि-

  • दवा बनाने और बेचने वाली सभी कंपनियों को दवाओं, फॉर्मुलेशन और मेडिकल डिवाइसेज की MRP अपडेट करनी होगी।
  • GST बदलाव के बाद रिवाइज प्राइस लिस्ट डीलर, रिटेलर, स्टेट ड्रग कंट्रोलर और सरकार को देना होगा, ताकि कस्टमर्स को दिखाई जा सके।

सवाल 4: अगर दुकानदार GST कटौती का फायदा न दे, तो क्या करें?

जवाब: अगर दुकानदार प्राइस कट का फायदा ग्राहकों को नहीं देता है तो इसकी शिकायत कर सकते हैं। दोषी दुकानदारों पर जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है।

  • नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-11-4000 पर शिकायत कर सकते हैं।
  • CBIC की GST हेल्पलाइन 1800-1200-232 पर भी कॉल कर सकते हैं।
  • नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं।
  • वेबसाइट पर शिकायत में बिल की कॉपी, दुकानदार का नाम, पता देना होगा।

पुराने स्टॉक पर MRP ज्यादा होगी, क्या ये भी सस्ता मिलेगा?

सरकार ने कहा है कि पुराने स्टॉक पर भले ही MRP ज्यादा हो, लेकिन ये सामान भी नए रेट के हिसाब से ही मिलेंगे। ग्राहकों को घटाई गई GST दरों का फायदा देना होगा।

वहीं, दवाओं के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 12 और 13 सितंबर के अपने आदेशों में कहा है कि-

  • दवा बनाने और बेचने वाली सभी कंपनियों को दवाओं, फॉर्मुलेशन और मेडिकल डिवाइसेज की MRP अपडेट करनी होगी।
  • GST बदलाव के बाद रिवाइज प्राइस लिस्ट डीलर, रिटेलर, स्टेट ड्रग कंट्रोलर और सरकार को देना होगा, ताकि कस्टमर्स को दिखाई जा सके।

अगर दुकानदार GST कटौती का फायदा न दे, तो क्या करें?

अगर दुकानदार प्राइस कट का फायदा ग्राहकों को नहीं देता है तो इसकी शिकायत कर सकते हैं। दोषी दुकानदारों पर जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है।

  • नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800-11-4000 पर शिकायत कर सकते हैं।
  • CBIC की GST हेल्पलाइन 1800-1200-232 पर भी कॉल कर सकते हैं।
  • नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं।
  • वेबसाइट पर शिकायत में बिल की कॉपी, दुकानदार का नाम, पता देना होगा।

नए GST से अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा?

सरकार का दावा है कि GST 2.0 से आम आदमी को राहत मिलेगी, बिजनेस करना आसान होगा और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा।

  • 17 सितंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित ‘नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स’ कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- इससे इकोनॉमी में करीब 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे।
  • चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने कहा- लोगों के हाथ में ज्यादा खरीदारी की ताकत आएगी, जिससे डिमांड-प्रोडक्शन का चक्र चलेगा। GDP ग्रोथ बढ़ेगी।
  • इकोनॉमिस्ट और एलारा कैपिटल की EVP गरीमा कपूर ने कहा- ये रिफॉर्म्स कंजम्प्शन डिमांड को 1%-1.2% का बूस्ट देंगे, जो अगले 4-6 क्वार्टर्स में GDP ग्रोथ को बढ़ाएगा।

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *