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रेलवे देशभर में लागू करेगा नियम; ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले कन्फर्म होगा टिकट, अभी 4 घंटे पहले चार्ट बनने पर पता चलता है

नई दिल्ली : अब ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी तक यह चार्ट सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था। इससे यात्रियों को टिकट कन्फर्म नहीं होने पर वैकल्पिक यात्रा या दूसरा टिकट बुक करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा।

ये फैसला हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है। रेलवे बोर्ड जल्द ही इन बदलावों को फेज वाइज लागू करेगा।

नियम कब से लागू होगा?

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड को इस बदलाव को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्देश दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसे 1 जुलाई, 2025 से शुरू करने की योजना है। शुरुआत में इसे कुछ खास ट्रेनों पर लागू किया जाएगा।

नियम सभी ट्रेनों के लिए है?

यह नियम मुख्य रूप से लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए है। लेकिन शुरुआत में इसे चुनिंदा ट्रेनों, जैसे हमसफर श्रेणी की ट्रेनों पर लागू किया जाएगा। बाद में इसे राजधानी, शताब्दी, मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट जैसी अन्य ट्रेनों तक बढ़ाया जाएगा।

सुबह जल्दी छूटने वाली ट्रेनों का क्या होगा?

जिन ट्रेनों का डिपार्चर दोपहर 2 बजे से पहले है, उनका चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे तैयार होगा। उदाहरण के लिए अगर ट्रेन सुबह 8 बजे की है तो उसका चार्ट रात 9 बजे बन जाएगा। इससे सुबह की ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को भी पर्याप्त समय मिलेगा।

वेटिंग टिकट पर स्लीपर-AC कोच में सफर नहीं कर सकेंगे

इससे पहले भारतीय रेलवे ने 1 मई से वेटिंग टिकट के लिए नए नियम लागू किए थे। इनके अनुसार, वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को अब स्लीपर या AC कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

जिन यात्रियों के टिकट वेटिंग लिस्ट में हैं, वे अब सिर्फ जनरल कोच में ही सफर कर सकेंगे। अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट पर AC या स्लीपर कोच में यात्रा करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगेगा।

उल्लंघन के लिए जुर्माना:

  • AC के लिए जुर्माना: ₹440
  • स्लीपर के लिए जुर्माना: ₹250

इसके अलावा, आपको ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से लेकर उस स्टेशन तक का किराया देना होगा, जहां आप पकड़े गए हैं।

तत्काल टिकट के लिए आधार जरूरी

1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए IRCTC की वेबसाइट या एप पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। इसके अलावा, 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार नंबर से जुड़ा OTP भी लगेगा। इन बदलावों का मकसद टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाना और दलालों या फर्जी एजेंट्स की मनमानी पर रोक लगाना है।

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