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Fri. Mar 6th, 2026

राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू

देहरादून : आखिरकार उत्तराखंड के राज्यपाल ले.ज. गुरमीत सिंह (सेनि.) ने नकल विरोधी कानून’ अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी है। उत्तराखंड राज्यपाल की इस सहमति के बाद नकल विरोधी कानून पूरे उत्तराखंड में लागू हो गया।

नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताते हुए कहाकि, बहुत दिनों से हम नकल पर एक कठोर कानून की तैयारी कर रहे थे। इस कानून के तहत अगर कोई नकल करते वक्त पकड़ा जाता है तो वह अगले 10 वर्षों तक परीक्षा में हिस्सा नहीं ले पाएगा। नकल करवाने वाले पकड़े जाने पर उन्हें 10 साल की कैद और उनकी सारी संपत्ति कुर्क होगी। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार शाम को एक बयान जारी करते हुए कहाकि, 12 फरवरी को होने जा रही पटवारी लेखपाल परीक्षा व अन्य सभी भर्ती परीक्षाएं नए कानून के तहत ही आयोजित होगी। बेरोजगार संघ की मांगों पर सहमति बन गई है।

उत्तराखंड में परीक्षाओं में हो रही पेपर लीक और भर्ती घोटालों को लेकर बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बीते 2 दिनों से पूरे प्रदेश के युवाओं ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इस पर सरकार ने कहा कि, सीबीआई जांच की मांग को उत्तराखंड हाईकोर्ट अस्वीकार कर चुका है। हाईकोर्ट कह चुका है कि जांच सही दिशा में चल रही है, इसलिए इस प्रकरण की सीबीआई जांच नहीं कराई जा सकती।

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