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कुंभ वायरल गर्ल नाबालिग निकली, फरमान पर POCSO में FIR:अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में खुलासा; MP-केरलम के DGP दिल्ली तलब

नई दिल्ली : कुंभ वायरल गर्ल की शादी के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। लड़की को बालिग बताकर शादी कराई गई थी, लेकिन वह नाबालिग है। रिकॉर्ड के अनुसार, शादी के समय लड़की की उम्र मात्र 16 साल 2 माह थी।

मध्य प्रदेश के महेश्वर थाने में आरोपी फरमान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में हुई जांच में महेश्वर अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले गए। NCST ने मामले में केरलम और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को दिल्ली तलब किया है।

आयोग अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में जांच टीम ने महेश्वर अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले।

आयोग अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में जांच टीम ने महेश्वर अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले।

शादी के वक्त 16 साल की थी वायरल गर्ल

जांच में यह भी सामने आया कि लड़की का जन्म 30 दिसंबर 2009 को हुआ था। 11 मार्च 2026 को केरल में हुए विवाह के समय वह नाबालिग थी। नगर पालिका महेश्वर से जारी एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग कर केरल के पुअर गांव में शादी का पंजीकरण कराया गया था, जिसे अब निरस्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

PFI कनेक्शन और विदेशी फंडिंग की आशंका

मामले में अधिवक्ता प्रथम दुबे ने आयोग के समक्ष केरल के सीपीआई-एम नेताओं और पीएफआई जैसे संगठनों की संभावित संलिप्तता का मुद्दा उठाया है। आरोप है कि यह निकाह किसी बड़े एजेंडे का हिस्सा हो सकता है। इसके पीछे विदेशी फंडिंग की भी आशंका जताई जा रही है।

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी और पीड़िता पिछले तीन महीनों से वीआईपी होटलों में ठहर रहे थे। आयोग इस मामले की जांच आदिवासी बच्चों की तस्करी के एंगल से भी कर रहा है।

2 राज्यों के डीजीपी दिल्ली तलब

मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 22 अप्रैल 2026 को केरल और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को दिल्ली मुख्यालय तलब किया है।

आयोग ने दोनों राज्यों की पुलिस को हर तीन दिन में जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि पीड़ित आदिवासी बेटी को न्याय दिलाने के लिए मामले की लगातार निगरानी की जाएगी।

पीड़िता के पिता की शिकायत पर FIR

महेश्वर पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर फरमान खान के खिलाफ FIR दर्ज की है। युवक पर नाबालिग लड़की को फिल्म स्टार बनाने का लालच देकर केरल ले जाने का आरोप है। वहां नाबालिग को बहलाकर शादी कर ली।

पीड़िता के पिता के मुताबिक, शूटिंग के दौरान ही फरमान खान से संपर्क हुआ था। आरोपी ने फिल्म में ‘कर्नल’ का रोल दिलाने और बेटी को करोड़ों रुपए कमाने का झांसा देकर केरल बुलाया। फरमान ने खुद ही इंदौर से केरल के लिए फ्लाइट के टिकट बुक कराए थे।

फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क की तलाश

महेश्वर पुलिस शादी के पीछे सक्रिय सिंडिकेट और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क की तलाश में जुटी है। साथ ही केरल पुलिस और स्थानीय राजनेताओं की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

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