• उज्जैन पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया था।
  • मंसूरी को जेल भेज दिया गया था, जबकि दो नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया था।
  • एक आरोपित के स्वजन का टंकी चौक स्थित मकान का अवैध निर्माण तोड़ दिया था।

उज्जैन : श्रावण मास में बाबा महाकाल की सवारी के दौरान श्रद्धालुओं पर थूकने व कुल्ला करने के मामले में आरोपित को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जमानत दे दी है। मामले में शिकायतकर्ता और चश्मदीद गवाह कोर्ट में पक्षद्रोही हो गए। जमानत के पीछे यह मुख्य आधार रहा।

अभिभाषक देवेंद्रसिंह सेंगर ने बताया कि 17 जुलाई 2023 की शाम को सवारी के दौरान टंकी चौक स्थित एक इमारत की छत पर खड़ हुए एक युवक व दो नाबालिगों पर सवारी पर थूकने व कुल्ला करने के आरोप लगाए गए थे।

इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में बहुप्रसारित हुआ था। पुलिस ने फरियादी सावन लोट की शिकायत पर अदनान मंसूरी निवासी टंकी चौक सहित दो नाबालिगों के खिलाफ धारा 295-ए (किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जान बूझकर किए गए विद्वेषपूर्ण कार्य), धारा 153-ए (धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया था। आरोपित मंसूरी को जेल भेज दिया गया था, जबकि दो नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया था। घटना के दो दिन बाद 19 जुलाई 2023 को एक आरोपित के स्वजन का टंकी चौक स्थित मकान का अवैध निर्माण तोड़ दिया था।

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