• दाऊजी मंदिर रिसीवर/परिषदीय शिक्षक का समाज के कई लोगों से चल रहा विवाद, एक और रिपोर्ट दर्ज

दैनिक उजाला, मथुरा : परिषदीय शिक्षक तथा दाऊजी मंदिर के रिसीवर रामकटोर के खिलाफ थाना सदर बाजार में विभिन्न धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। मुकदमा में दाऊजी मंदिर की सम्पत्ति में सेवायतों से धोखाधड़ी कर निजी लाभ लेने और पट्टेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप है।

विदित रहे कि बलदेव निवासी सुंदरिया पांडेय के द्वारा थाना सदर बाजार में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि मंदिर ठाकुर श्री दाऊजी विराजमान कस्बा बलदेव मथुरा की कई संपत्तियां किराये पर हैं। जिनमें जनरलगंज होलीगेट स्थित संतदास टीले के सडक/नाले के सामने ए कीमती प्लाट है। जिसको रजिस्टर्ड पट्टेनामा/किरायानामा द्वारा 30 वर्ष के लिए सन 1978 में 10 व्यक्त्यिं का पट्टे/किराये पर दिए गए थे। जिनके नाम तत्कालीन रिसीवर के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित है। पट्टेदारों द्वारा आज तक किराया भी जमा नहीं किया गया। रिसीवरों की मिलीभगत से छल कपटपूर्वक यह जानते हुए भी कि संपत्ति दाऊजी मंदिर की है। इसके बावजूद भी बैनामा करा दिया गया।

इसकी जानकारी वर्तमान रिसीवर रामकटोर को हुई तो उसके द्वारा मंदिर संपत्ति सूची में से बैनामा करने वाले पट्टेदारों से लाभ लेकर तथा उनसे मिलीभगत से उन्हें बचाने के लिए कुछ पट्टेदारों के नाम हटा दिए हैं। इससे मंदिर के सेवायतों को अनुचित हानि हुई है।
वादी सुंदरिया ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से इस धोखाधड़ी से अवगत कराया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

विवेचनाकर्ता उपनिरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि भादस धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी में रामकटोर के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। इसकी जांच चल रही है।

वर्तमान रिसीवर है परिषदीय शिक्षक

कई लोगों के साथ विवादरत एक सरकारी शिक्षक लगातार अपनी हठधर्मिता अपनाए जा रहा है। लोग आशंकित हैं कि एक सरकारी शिक्षक आखिरकार बच्चों को कैसे शिक्षा-दीक्षा देता होगा, जिसका कई लोगों के साथ विवाद चल रहा है। लोग कहते हैं कि यह शिक्षक रिसीवर होने के नाते स्कूल में कम, अधिकतर न्यायालयों के चक्कर काटते हुए देखा जाता है।

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