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Wed. Apr 1st, 2026

राहुल बोले-मोदी सरकार नया टैक्स स्लैब लाने की तैयारी में:₹1500 से ज्यादा के कपड़ों पर GST 12% से 18% करेगी, यह अन्याय

नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार की टैक्स नीति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने X पर लिखा कि GST से लगातार बढ़ती वसूली के बीच सरकार एक नया टैक्स स्लैब पेश करने जा रही है। जनता की जरूरत की चीजों पर GST बढ़ाने की योजना है। पूंजीपतियों को छूट दी जा रही है, जबकि आम लोगों को लूटा जा रहा है।

राहुल ने कहा;-

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अभी शादियों का सीजन चल रहा है। लोग कब से पाई-पाई जोड़कर पैसे इकट्ठा कर रहे होंगे, लेकिन सरकार 1500 रुपए से ऊपर के कपड़ों पर GST 12% से बढ़ाकर 18% करने जा रही है। यह घोर अन्याय है।QuoteImage

राहुल बोले- अरबपतियों का कर्ज माफ करने के लिए ऐसा किया जा रहा है

राहुल ने GST को गब्बर सिंह टैक्स बताया है। उन्होंने कहा कि अरबपतियों के कर्ज को माफ करने के लिए गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की मेहनत की कमाई को लूटा जा रहा है। हमारी लड़ाई इसी अन्याय के खिलाफ है। टैक्स की मार के खिलाफ हम मजबूती से आवाज उठाएंगे और इस लूट को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे।

राहुल ने GST को लेकर ये ग्राफ शेयर किया है …

राहुल ने GDP ग्रोथ को लेकर भी केंद्र को घेरा था

इससे पहले 1 दिसंबर को भी राहुल ने GDP ग्रोथ को लेकर केंद्र को घेरा था। उन्होंने कहा था कि भारत की GDP ग्रोथ रेट दो साल में सबसे नीचे 5.4% पर आ गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था तब तक तरक्की नहीं कर सकती, जब तक इसका फायदा सिर्फ गिने-चुने अरबपतियों को मिल रहा है।

राहुल ने कहा- इन फैक्ट्स को देखिए, जो चिंताजनक है

  1. रुपया 84.50 के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है।
  2. बेरोजगारी पहले ही 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है।
  3. कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा पिछले 10 सालों में 7% कम हुआ है, जबकि इनकम टैक्स 11% बढ़ा है।
  4. खुदरा महंगाई दर बढ़कर 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.21% पर पहुंच गई है। पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस साल आलू और प्याज की कीमत लगभग 50% बढ़ गई है।
  5. सस्ते घरों की कुल बिक्री में हिस्सेदारी घटकर करीब 22% रह गई है, जो पिछले साल 38% थी।

अब GST के बारे में जानिए…

2017 में लागू हुआ था GST

सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू किया था। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के 17 करों और 13 उपकरों को हटा दिया गया था।

GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (VAT), सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब हैं।

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