दैनिक उजाला डेस्क : त्रिपुरा मे धलाई जिले के कमालपुर की एक अदालत ने तीन साल पहले दिसंबर 2020 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसका अपहरण करने के मामले में दोषी युवक को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने शनिवार को उस युवक को पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के अंतर्गत दोषी पाया और 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। तीन साल बाद कोर्ट का फैसला आने पर पीड़ित परिवार ने खुशी जताई है।

रिपोर्ट के अनुसार, कमालपुर के हरेरखोला इलाके में रहले वाला 21 वर्षीय संजीत हृषिदास अपनी बीमार मां का इलाज कराने के लिए अगरतला के डुकली इलाके में एक रिश्तेदार के घर गया था। वह कुछ महीनों तक अपने रिश्तेदार की नाबालिग बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और फिर उसका अपहरण कर लिया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की को कमालपुर से छुड़ाया।

जांच के दौरान पता चला कि संजीत ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया और बाद में उसका अपहरण कर लिया। उसने लड़की को जबरन अपने घर में कैद कर लिया । बाद में पुलिस ने उसे बचाया। सुनवाई के दौरान साक्ष्य के अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से 21 लोगों ने गवाही दी।

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