लखनऊ : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 29 अगस्त को वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश भर में चली रही अधिवक्ताओं की हड़ताल आखिरकार 16 दिन बाद समाप्त हो गई। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में यूपी बार काउंसिल के पदाधिकारियों के साथ गुरुवार रात हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। वार्ता के बाद 5 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल) उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के साथ वार्ता बहुत सकारात्मक रही। आंदोलन के दौरान प्रदेशभर में अधिवक्ताओं के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए, उन्हें समाप्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर एक समिति बनाई गई है जिसमें बार काउंसिल से भी एक प्रतिनिधि रहेंगे और एक समय सीमा के भीतर इस अधिनियम संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

गौड़ ने आगे बताया कि दोषी पुलिस अधिकारियों के निलंबन और आला पुलिस अधिकारियों के तबादले की मांग सरकार ने मान ली है। हमारी मांगे मान लिए जाने पर हम हड़ताल वापस ले रहे हैं। इस बीच, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बार काउंसिल के हड़ताल वापस लेने के निर्णय से अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि हमने शुक्रवार को हड़ताल पर रहने का आह्वान किया है। बार काउंसिल के निर्णय पर कल सुबह चर्चा कर हम कोई निर्णय करेंगे। उल्लेखनीय है कि हापुड़ में 29 अगस्त को अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की घटना के अगले दिन यानी 30 अगस्त से प्रदेशभर में अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता भी न्यायिक कार्य से विरत रहे।

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