• पीड़िता ने कोर्ट में याचिका दायर की, जहां न्यायाधीश ने पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए तत्काल एफआईआर का आदेश दिया। पुलिस ने अब कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है

मथुरा/वृन्दावन : मथुरा-वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में 4 नवंबर को हुई हिंसक घटना के सिलसिले में कोर्ट का आदेश सामने आया है। कोर्ट के आदेश के बाद महिला थाने में 2 पुलिसकर्मियों और 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों में पुलिस आरक्षी जगवेंद्र और अजीत के अलावा 4 अन्य व्यक्ति शामिल हैं, जिनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। 

शिकायतकर्ता 6 अन्य लोगों के साथ मंदिर गई थी, जब आरोपियों ने शराब के नशे में उस पर अश्लील टिप्पणियां कीं और उसे परेशान किया। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि जगवेंद्र और अजीत ने उसे घसीटकर ले जाने का प्रयास किया तथा जब उसने और उसके भाइयों ने विरोध किया तो उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसका अपमान किया। 

बीच-बचाव करने वालों को धमकाया गया

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे उसके भाई को चोटें आईं और उन्होंने बीच-बचाव करने वालों को भी धमकाया। उसने दावा किया कि उसके साथी श्रद्धालुओं से 60,000 रुपये समेत कीमती सामान छीन लिया गया और उसके भाइयों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 

भाइयों को सैन्य अस्पताल में कराया गया भर्ती

कानूनी कार्रवाई करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि वृंदावन पुलिस और महिला थाने में पहले की गई शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। घटना के बाद उसके भाइयों का सैन्य अस्पताल में इलाज कराया गया। 

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