वाराणसी : वाराणसी के ज्ञानवापी तहखाने (व्यास तहखाना) में हिंदुओं के पूजा-पाठ पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार 26 फरवरी को इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की पूजा के खिलाफ लगी याचिका खारिज कर दी है।
वाराणसी जिला कोर्ट ने 31 जनवरी को व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी। इसके बाद से हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के व्यासजी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर दिया था। इसी मामले में वाराणसी कोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाइकोर्ट में चुनौती दी थी।
व्यासजी तहखाना के पूजा का इतिहास
- 1993 तक तहखाने में पूजा की : व्यास परिवार का दावा
- तत्कालीन सरकार ने रुकवाई तहखाने में पूजा
- 31 साल से नहीं हो रही तहखाने में पूजा
- 1551 में शतानंद व्यास ने पूजा की: व्यास परिवार का दावा
- सितंबर 2023 : शैलेन्द्रपाठक व्यास ने कोर्ट में याचिका दी
- व्यासजी तहखाने में पूजा के अधिकार को लेकर याचिका
- याचिका तहखाने को DM को सौंपने की मांग की
- 17 जनवरी : तहखाने को ज़िला प्रशासन ने कब्जे में लिया
- 31 जनवरी : जिला कोर्ट ने तहख़ाने में पूजा की इजाजत दी
- मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाइकोर्ट में दी याचिका

