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काम की खबर: 1 फरवरी से बदल जाएंगे ये नियम, जेब ढीली करने के लिए अभी से हो जाएं तैयार

  • यदि आप ऑनलाइन ट्रांसजेक्शन करते हैं तो यह आपके लिए लिए राहत देने वाली खबर हो सकती है।
  • RBI ने आम आदमी को राहत देते हुए अब IMPS नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
  • अब बैंक खाताधारक बेनिफिशरी का नाम जोड़े बिना बैंक खाते से 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकेंगे।

दैनिक उजाला डेस्क : साल 2024 का पहला माह जनवरी जल्द ही खत्म होने वाला है और फरवरी माह दस्तक देने वाला है। हर माह के समान फरवरी माह की भी पहली तारीख से कई नए नियम लागू होंगे, जो सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। यहां हम आपको 1 फरवरी 2024 से लागू होने वाले कुछ ऐसे नियम-कायदों के बारे में बता रहे हैं, जो आपका खर्च बढ़ा सकते हैं।

यदि आपने अभी तक अपने फोर व्हीलर से संबंधित FASTags KYC का काम पूरा नहीं किया है तो इसे तत्काल कर लें, क्योंकि 31 जनवरी के बाद ऐसे लोगों के FASTags को बैन कर दिया जाएगा या उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने FASTags को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 31 जनवरी 2024 तय की है।

यदि आप ऑनलाइन ट्रांसजेक्शन करते हैं तो यह आपके लिए लिए राहत देने वाली खबर हो सकती है। RBI ने आम आदमी को राहत देते हुए अब IMPS नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बैंक खाताधारक बेनिफिशरी का नाम जोड़े बिना बैंक खाते से 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकेंगे। गौरतलब है कि इस संबंध में बीते साल NPCI ने 31 अक्टूबर को सर्कुलर जारी किया था, जो 1 फरवरी 2024 से लागू हो जाएगा।

1 फरवरी 204 से एनपीएस नियमों में भी बदलाव हो जाएगा। 12 जनवरी, 2024 को PFRDA ने NPS आंशिक निकासी के संबंध में एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में बताया गया था कि NPS खाताधारक व्यक्तिगत पेंशन खाते से एम्प्लॉयर योगदान को छोड़कर 25 फीसदी तक की रकम निकाली जा सकती है। इसके लिए खाताधारक को आवेदन करना होगा और वेरिफिकेशन के बाद ही राशि निकाली जा सकती है।

भारतीय स्टेट बैंक इन दिनों स्पेशल होम लोन कैंपेन चला रहा है, जिसका फायदा 31 जनवरी 2024 तक ही लिया जा सकता है। 1 फरवरी से एसबीआई की यह योजना बंद हो जाएगी। ग्राहक होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस में रियायत का लाभ 31 जनवरी, 2024 तक ले सकते हैं।

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