दैनिक उजाला, बिज़नेस डेस्क : पेटीएम के खिलाफ RBI के एक्शन के बाद RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा- पेटीएम को पर्याप्त समय दिया था, लेकिन उन्होंने सुधार नहीं किया। कोई संस्था नियमों से नहीं चले तो हमें एक्शन लेना ही होगा। हम एक जिम्मेदार नियामक हैं।
पिछले कुछ दिनों में हमें लोगों के बहुत सारे सवाल मिले हैं। हमने उन्हें नोट कर लिया है। उसके आधार पर, हम अगले हफ्ते एक FAQ (सवाल-जवाब) जारी करेंगे।
हमारे सभी एक्शन सिस्टमैटिक स्टेबिलिटी और डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा के लिए हैं। इनसे समझौता नहीं किया जा सकता। पेटीएम का मामला एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ा है। पूरे सिस्टम में कोई चिंता की बात नहीं है।
वहीं डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे. ने कहा कि लगातार गैर-अनुपालन के बाद पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ऐसी कार्रवाई महीनों और कभी-कभी वर्षों की बातचीत के बाद होती है, जहां हम कमियों को पॉइंट करते हैं और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए समय भी देते हैं।
पेटीएम के खिलाफ RBI के आदेश की खास बातें:
- 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा। हालांकि इंटरेस्ट, कैशबैक और रिफंड कभी भी अकाउंट में क्रेडिट हो सकेगा।
- इस बैंक के ग्राहकों के सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में मौजूद पैसों के विड्रॉल या उपयोग पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। बैलेंस अवेलेबल होने तक इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
- दूसरे नंबर के पॉइंट में बताई गई सर्विसेज के अलावा 29 फरवरी 2024 के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने की अनुमति पेटीएम पेमेंट बैंक के पास नहीं होगी। UPI सुविधा भी 29 फरवरी के बाद नहीं दी जा सकेगी।
- वन97 कम्युनिकेशंस और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के नोडल अकाउंट 29 फरवरी 2024 तक बंद होंगे। पाइपलाइन में मौजूद ट्रांजैक्शन और नोडल अकाउंट का सेटलमेंट 15 मार्च 2024 तक पूरा किया जाएगा। उसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं होगी।
- पेटीएम ब्रांड की पेरेंट कंपनी One97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड है।
- इसका एक एसोसिएट बैंक भी है, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड।
- पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए पेटीएम ऐप पर सर्विसेज मिलती है।
- पेटीएम पेमेंट बैंक में One97 कम्युनिकेशंस की 49% हिस्सेदारी है।
RBI ने जो रोक लगाई है वो पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई है। पेटीएम अपनी कई सारी सर्विस इस बैंक के जरिए ही देता है। ऐसे में जो सर्विसेज पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए मिलती है वो 29 फरवरी 2024 के बाद बंद हो जाएंगी, जबकि अन्य सर्विसेज पहले की तरह चलती रहेंगी।

