मथुरा : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज (सी.डि.)/फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज गौड़ की अदालत ने सिंचाई विभाग में एसडीओ के पद पर तैनात अभियुक्त रणधीर सिंह व प्रेमशंकर को बलात्कार के अपराध के विचारण हेतु तलब किया है।
पीड़िता के पति के अनुसार सिंचाई विभाग में एसडीओ के पद पर तैनात रणधीर सिंह उसके घर पर आता-जाता था। उसने उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा दिया और लगभग एक वर्ष पूर्व रणधीर ने उसकी पत्नी को घर में अकेला देख जबरदस्ती बुरी नियत से पकड़ लिया और बिना मर्जी उसके साथ बलात्कार किया और उसकी अश्लील वीडियो क्लीप भी बनाई। अभियुक्त रणधीर ने किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसकी पत्नी के साथ कई बार बलात्कार किया। पत्नी ने तंग आकर अपने पति को यह बात बताई।
15 जनवरी 2022 को रणधीर ने पीड़िता की वीडियो क्लीप वापस करने की बात कहकर अपने मित्र सदर निवासी प्रेम शंकर के घर शाम करीब 8 बजे बुलाया। पीड़िता जब अकेली प्रेमशंकर के घर गई तो वहां पर उक्त दोनों लोगों ने उसकी बगैर मर्जी के बारी-बारी से बलात्कार किया और लातघूसों से मारपीट व गाली-गलौज तथा मारने की धमकी देकर भगा दिया।
थाने में जब पीड़िता के पति ने प्रार्थना पत्र दिया तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसे न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। न्यायालय सिविल जज (सी.डि.) फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज गौड़ की अदालत ने विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के ब्यान के अन्तर्गत 200सीआरपीसी एवं साक्षी के ब्यान के अन्तर्गत 202सीआरपीसी के आधार पर रणधीर सिंह एवं प्रेमशंकर के विरूद्ध धारा 376डी भा.द.सं.के अपराध के विचारण हेतु तलब किया है।
24 जनवरी 2023 को तारीख लगी थी, जिसमें अभियुक्तगण हाजिर नहीं हुए थे। अब 16 मार्च 2023 को पुन: तलब किया है।