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सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, मानहानि मामले में ट्रायल पर लगाई रोक

  • लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है

नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए संबंधित पक्षों से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। यह मामला 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों से जुड़ा है।

अदालत ने राहुल गांधी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए संबंधित पक्षों से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। आरोप है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। इन टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मानहानि मामले में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर फिलहाल रोक रहेगी।

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