हाथरस : हाथरस में न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) ने सोमवार दोपहर करीब 1 बजे सिकंदराराऊ के प्रभारी निरीक्षक शिव कुमार शर्मा के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। कोर्ट ने उनके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 388 के तहत अलग से केस दर्ज करने और समन जारी करने का आदेश दिया है।
महिला ने सुनसान जगह पर जोर-जबरदस्ती का लगाया था आरोप
सिकंदराराऊ कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने आरोप लगाया था कि 22 मार्च 2026 को उसके साथ सुनसान जगह पर जोर-जबरदस्ती की गई। महिला ने जान से मारने और तेजाब डालने की धमकी देने का आरोप भी लगाया था। पुलिस से सुनवाई नहीं होने पर उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था।
15 दिन में रिपोर्ट देने का दिया था आदेश
महिला के प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सिकंदराराऊ के प्रभारी निरीक्षक को प्रारंभिक जांच कर 15 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया था। आरोप है कि निरीक्षक शिव कुमार शर्मा ने इस आदेश का पालन नहीं किया।
इसके बाद न्यायालय ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन्हें 30 सितंबर को स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। थाना पैरोकार ने 30 सितंबर को नोटिस प्राप्त कर लिया था, लेकिन 12 अक्टूबर को बुलाए जाने के बावजूद निरीक्षक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।
आदेश की अवहेलना पर समन जारी करने के निर्देश
न्यायालय ने निरीक्षक के पेश नहीं होने को गंभीर और आपत्तिजनक माना। कोर्ट ने आदेश की जानबूझकर अवहेलना और लापरवाही के मामले में धारा 388 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत अलग से केस दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही उनके विरुद्ध समन जारी करने के निर्देश भी दिए हैं।

