नई दिल्ली : गुटखा, पान मसाला खाने वालों के लिए बुरी खबर है। दरअसल, अब इस राज्य में गुटखा, पान मसाला खाने वालों की खैर नहीं। सरकार ने एक बार फिर राज्य में तम्बाकू उत्पाद पर लगे बैन को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। बता दें कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु सरकार ने यह अहम फैसला लिया है।
खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, तमिलनाडु के आयुक्त ने कहा कि यह आदेश 23 मई से लागू होगा। इसके तहत तमिलनाडु में गुटखा और पान मसाला जैसे चबाने योग्य खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है, जिसमें तंबाकू और सामग्री के रूप में निकोटीन का उपयोग किया गया है।
गौरतलब है कि इस प्रतिबंध का फैसला पहली बार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत वर्ष 2006 में लागू किया गया था। इसी साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 अप्रैल को मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लगभग एक महीने बाद ये फैसला आया है। जिसने तमिलनाडु में गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाली 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था।