दैनिक उजाला, बिज़नेस डेस्क : एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने PF अकाउंट की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में बदलाव किया है। कर्मचारियों को अब पैसे निकालते समय नाम वेरिफाई कराने के लिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसके साथ ही PF अकाउंट खोलते समय UAN में बैंक सीडिंग प्रक्रिया से एम्प्लॉयर के अप्रूवल को भी हटा दिया गया है। EPFO मेंबर अब आधार ओटीपी के जरिए बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड वेरिफाई कर सकेंगे।
श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को X पोस्ट के जरिए नए बदलावों की जानकारी दी है।

बैंक सीडिंग प्रोसेस में भी बदलाव, एम्प्लॉयर अप्रूवल को हटाया
- पुरानी प्रोसेस – वित्त वर्ष 2024-25 में 1.3 करोड़ सदस्यों ने बैंक सीडिंग के लिए रिक्वेस्ट दी, इसमें एम्प्लॉयर की मंजूरी में औसतन 13 दिन देरी हुई। इसके कारण 14.95 लाख रिक्वेस्ट्स एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग हैं।
- नई प्रोसेस- सदस्य आधार ओटीपी के जरिए नया बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड वेरिफाई कर सकेंगे।
बैंक सीडिंग क्या है?
बैंक सीडिंग प्रोसेस में कर्मचारी अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को बैंक अकाउंट से लिंक करता है। इसके बाद ही EPFO सीधे आपके बैंक खाते में पैसे (जैसे PF निकासी, पेंशन, या ब्याज) ट्रांसफर करता है।
मई 2024 से चल रहा था सेटलमेंट प्रक्रिया में बदलाव का ट्रायल
क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की प्रक्रिया में बदलाव का ट्रायल 28 मई 2024 से चल रहा है। शुरू में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाया गया था जिससे 1.7 करोड़ कर्मचारियों को फायदा हुआ। अब इसे सभी के लिए लागू कर दिया गया है।
UPI और ATM से PF का पैसा निकाल सकेंगे कर्मचारी
इससे पहले, 26 मार्च को श्रम और रोजगार मंत्रालय की सेक्रेटरी सुमिता डावरा ने यह जानकारी दी थी कि EPFO मेंबर्स जल्द ही UPI और ATM से PF का पैसा निकाल सकेंगे। इसकी लिमिट एक लाख रुपए तक रहेगी। इस साल मई के आखिरी या जून की शुरुआत तक यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है।
सुमिता ने बताया कि इसके लिए कर्मचारियों को डेबिट कार्ड की तरह EPFO विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा। इससे वे ATM से तुरंत पैसे निकाल सकेंगे। UPI के जरिए यूजर्स अपना PF बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। अभी EPFO मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम की प्रोसेस में 2 हफ्ते तक लगते हैं।