• अंतरराष्ट्रीय यात्रियों द्वारा भरे जाने वाले सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म की अब आवश्यकता नहीं

नई दिल्ली : अब इंटरनेशनल हवाई यात्रियों भारत आने पर एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म को अपलोड नहीं करना पड़ेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घोषणा की कि हवाई सुविधा पोर्टल पर आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों द्वारा भरे जाने वाले स्व-घोषणा फॉर्म को अब बंद कर दिया गया है। फैसला सोमवार-मंगलवार की दरम्यिानी रात से लागू हो गया है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन और मास्क के जरूरी नियम को भी खत्म कर दिया गया है। एयर सुविधा पोर्टल पर मिलने वाले फार्म में यात्रियों को इस बात की जानकारी देनी होती थी कि उन्होंने टीके की कितनी खुराक ली है। हालांकि सरकार ने कहा कि लक्षण पाये जाने पर ही आईसोलेशन में रहना होगा।

कोविड मामलों में गिरावट के बाद लिया फैसला

सरकार ने घोषणा की कि कोरोनोवायरस के मामलों में गिरावट और विश्व स्तर पर और भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज में महत्वपूर्ण प्रगति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक एक नोटिस में कोविड-19 प्रक्षेपवक्र में निरंतर गिरावट और विश्व स्तर पर और साथ ही भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज में महत्वपूर्ण प्रगति के आलोक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए दिशानिर्देश संशोधित जारी किए हैं।

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