अशोकनगर : अशोकनगर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एमआरपी से अधिक मूल्य वसूलने के मामले में शुक्रवार को एक दुकानदार पर ₹11,010 का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई किशोर वॉच हाउस के प्रोपराइटर के खिलाफ की गई है, जिन्होंने एक दीवार घड़ी के लिए निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक राशि वसूली थी।
यह मामला 12 मई 2025 का है। आवेदक ने किशोर वॉच हाउस से अजंता की एक दीवार घड़ी ₹550 में खरीदी थी। हालांकि, घड़ी का वास्तविक एमआरपी ₹540 था, जिससे दुकानदार ने ₹10 अधिक वसूले थे।
अनुचित व्यापार प्रक्रिया माना
दुकानदार ने अपनी सफाई में बताया कि उसने ₹10 अतिरिक्त घड़ी में सेल लगाने के लिए लिए थे। लेकिन, आयोग ने दुकानदार के बिल की जांच की और पाया कि उसने घड़ी और सेल का बिल अलग-अलग नहीं दिया था।
आयोग ने इस कृत्य को अनुचित व्यापार प्रक्रिया माना। आयोग ने कहा कि इससे आवेदक को आर्थिक और मानसिक क्षति हुई है। उपभोक्ता आयोग ने दुकानदार को आदेश दिया है कि वह दो महीने के भीतर आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करें।

