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Thu. Feb 12th, 2026

ACP पर दर्ज यौन उत्पीड़न की FIR रद्द नहीं होगी:हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई, पीड़ित IIT छात्रा बोली- सब मिले हैं

कानपुर : कानपुर IIT की छात्रा से यौन उत्पीड़न मामले में ACP मोहसिन खान के खिलाफ दर्ज FIR रद्द नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया। हालांकि, कोर्ट ने ACP मोहसिन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। पुलिस ने केस की पूरी डिटेल कोर्ट में पेश की।

इधर, पीड़ित छात्रा ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया। कहा- सब मिले हुए हैं। ACP को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है।

12 दिसंबर को FIR होने के बाद पीड़ित छात्रा को मेडिकल के लिए ले जाया गया था।

12 दिसंबर को FIR होने के बाद पीड़ित छात्रा को मेडिकल के लिए ले जाया गया था।

इन तथ्यों और सबूतों पर मिला अरेस्टिंग स्टे

ACP ने 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाने और FIR रद्द करने की मांग की थी। ACP का केस जेल में बंद पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के वकील इरफानउल्लाह और विक्रम सिंह लड़ रहे हैं।

वकील ने हाईकोर्ट में ACP का पक्ष रखते हुए कहा- 1 साल पहले मोहसिन ने पत्नी को तलाक का नोटिस भिजवाया था। यह मामला अभी कोर्ट में है। इसके साथ ही कोर्ट मैरिज से जुड़ा एक डॉक्यूमेंट पेश किया।

इसमें छात्रा की वेस्ट बंगाल निवासी साइंटिस्ट के साथ शादी होने का दावा किया गया। इसमें मैरिज से जुड़े फॉर्म में छात्रा के हस्ताक्षर भी हैं। हालांकि, मैरिज रजिस्ट्रेशन का कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने ACP मोहसिन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

12 दिसंबर को दर्ज हुई थी ACP पर यौन शोषण की FIR कलक्टरगंज ACP मोहसिन खान पर छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कल्याणपुर थाने में 12 दिसंबर, 2024 को FIR दर्ज कराई। इसके बाद तत्काल प्रभाव से ACP को पुलिस हेडक्वार्टर अटैच कर दिया गया। मामले की जांच DCP साउथ अंकिता शर्मा की निगरानी में SIT कर रही है।

मेडिकल कराने के लिए पीड़िता को अस्पताल लेकर पहुंची थी पुलिस।

मेडिकल कराने के लिए पीड़िता को अस्पताल लेकर पहुंची थी पुलिस।

छात्रा बोली- मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश हो रही

पीड़ित छात्रा का कहना है कि पुलिस मेरे मामले में कोई अपडेट नहीं दे रही है। मुझ पर शादीशुदा होने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है, जबकि मैंने शादी नहीं की। मैं पुलिस नहीं ऊपर वाले के भरोसे हूं। अगर न्याय नहीं मिला तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर लूंगी। मेरा करियर बर्बाद करने की कोशिश की जा रही।

अब पढ़िए FIR में छात्रा ने ACP पर क्या आरोप लगाए थे..

मेरी मुलाकात दिसंबर, 2023 में IIT कानपुर में ACP मोहसिन से हुई। एक-दूसरे का मोबाइल नंबर लिया। 23 जून, 2024 को उन्होंने मुझे फोन किया। कहा- मेरे गाइड में IIT से पीएचडी करना चाहते हैं। इसके लिए हेल्प चाहिए। मैंने हां कर दी। मैंने उनकी एडमिशन फीस जमा कराई। वॉक इन इंटरव्यू के टिप्स दिए। यहां उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्हें एडमिशन मिल गया। फिर हम दोनों करीब आ गए।

इसी बीच खान ने रिश्ते का प्रस्ताव दिया। कहा- वह अविवाहित हैं। उस वक्त मैं एक ब्रेकअप के दर्द से गुजर रही थी। अकेलापन महसूस होता था, इसलिए भरोसा कर लिया। हम दोनों हॉस्टल के रूम में समय बिताने लगे। ACP ने मेरे साथ संबंध बनाए।

इसी बीच, मुझे पता चला कि वह शादीशुदा हैं। इस बात को लेकर मेरा उनसे झगड़ा हुआ। तब जाकर मोहसिन ने मुझे कहा- उनका पत्नी से तलाक होने वाला है। उनकी 5 साल की बेटी है। फिर मैंने उन पर भरोसा कर लिया।

इसी साल, 27 नवंबर को ACP पिता बने, तब जाकर सच्चाई सामने आई। इसके बाद मुझे अपने साथ धोखे का एहसास हुआ। मैं ACP के घर गई। तब पता चला कि तलाक की बात झूठी है। एसीपी अपनी पत्नी से कभी अलग नहीं हुए थे।

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