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आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना हुआ आसान, जानें UIDAI क्या किया बदलाव

नई दिल्ली : देश में आधार कार्ड जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। ऐसे में अगर इसमें गलतियां होती हैं तो कई काम रुक जाते हैं। इसी को देखते हुए और लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) समय-समय पर आधार कार्ड में अपडेट या सुधार के लिए नियमों में बदलाव करता रहता है।

नए साल 2023 में UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट के नियम में ऐसा ही बदलाव किया है, जिसमें आप अपने परिवार के मुखिया की सहमति से अपने आधार कार्ड के एड्रेस अपडेट कर पाएंगे। इस प्रोसेस की जरिए आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने पर आपको खुद का कोई दूसरा एड्रेस प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। इस नियम को UIDAI ने आज से ही लागू कर दिया है, जिसके जरिए आप घर बैठे UIDAI की वेबसाइट से एड्रेस अपडेट कर पाएंगे।

किस डॉक्यूमेंट के जरिए अपडेट होगा आधार कार्ड में एड्रेस
UIDAI ने आज आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया है कि इसके लिए आधार कार्ड में एड्रेस बदलने वाले आवेदक और परिवार के मुखिया (head of family) दोनों के नाम और उनके बीच संबंध बताने वाले डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें राशन कार्ड, मार्कशीट, शादी का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट सहित अन्य डॉक्यूमेंट शामिल हैं।

OTP के जरिए अपडेट हो जाएगा एड्रेस
परिवार के मुखिया (HOD) के डॉक्यूमेंट के जरिए अगर आप एड्रेस अपडेट करते हैं तो OTP-आधारित प्रमाणीकरण प्रोसेस के जरिए घर बैठे एड्रेस अपडेट हो जाएगा। इसमें एड्रेस अपडेट करने वाले आवेदक के साथ ही HOD के भी आधार कार्ड के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। हालांकि इस प्रोसेस के जरिए 18 साल या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति ही एड्रेस अपडेट कर पाएगा।

परिवार के मुखिया डॉक्यूमेंट के जरिए आधार में अपडेट करें एड्रेस

  • ऑनलाइन एड्रेस अपडेट करने के लिए ‘माई आधार’ वेबसाइट पर जाना होगा, जो आप UIDAI सर्च करके भी जा सकते हैं।
  • इसके बाद आपको HOF का आधार नंबर डालना है। (इसमें HOF के आधार की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए उनकी कोई भी जानकारी नहीं दिखाया जाएगा।)
  • HOF की आधार नंबर के वैरिफिकेशन के बाद आपको HOF का कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें अपना नाम व संबंध में बताया गया हो।
  • इसके बाद आपको एड्रेस अपडेट करने की 50 रुपए फीस पेमेंट करना होगा, जिसके बाद आपको अनुरोध संख्या (SRN) दिया जाएगा।
  • अब परिवार के मुखिया को इस प्रोसेस के 30 दिन के अंदर ‘माई आधार’ वेबसाइट पर जाकर 30 दिन के अंदर लॉग इन करके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना होगा, जिसके बाद आपके आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हो जाएगा। वहीं अगर परिवार के मुखिया आपके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं तो SRN की प्रोसेस क्लोज हो जाएगी और आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट नहीं होगा।

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