Breaking
Wed. Mar 4th, 2026

Azam Khan की जिस मामले में रद्द हुई थी विधानसभा सदस्यता, उसमें कोर्ट ने किया बरी…BJP विधायक HC में देंगे चुनौती

लखनऊ : सपा के वरिष्ट नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में बड़ी राहत मिली है, रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में बरी कर दिया है। वहीं, आजम खान के बरी होने के बाद भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने नीचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान हेट स्पीच केस में ही आजम खा को निचली अदालत को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद आजम की विधायकी रद्द हो गई थी।

इस सजा के खिलाफ आजम खां ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। बुधवार को मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आजम खां को नफरती भाषण देने के आरोप से मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट ट्रायल की कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में 70 पेज में अपना फैसला सुनाया है।

जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले का उल्लेख किया गया है। सेशन कोर्ट के फैसले से आजम खां को बड़ी राहत मिली है, लेकिन उनकी विधायकी बहाल होने पर अभी संदेह है। क्योंकि छजलैट प्रकरण के मुकदमे में भी मुरादाबाद की कोर्ट ने आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अब्दुल्ला आजम खां की विधायकी चली गई थी

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *