Breaking
Mon. Jul 27th, 2026

उत्तराखंड : हल्द्वानी के 50 हजार लोगों के चेहरे पर सुप्रीम आदेश के बाद खुशी, देखें क्या है मामला

हल्द्वानी : उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में रेलवे स्टेशन के पास बसे करीब 50 हजार लोगों के सामने इस कड़ाके की ठंड में आशियाना छिनने का संकट फिलहाल टल गया है। आज हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने में सभी संबंधित पक्ष से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने कहा कि ध्वस्त करने के लिए पुनर्वास योजना होनी चाहिए। उन्होंने इस पूरे मामले में मानवीय पहलू को देखने की बात भी कही थी। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और रेलवे प्रशासन को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हल्द्वानी के बनभूलपूरा में रह रहे 50 हजार लोगों में खुशी की लहर है। लोगों ने कहा कि हमारी दुआ कबूल हुई।

हजारों लोगों की रोजी-रोटी से जुड़ा मामला

इस केस से हजारों लोगों की रोजी-रोटी का सवाल जुड़ा है। मालूम हो कि बीते दिनों उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी स्टेशन से 2.19 किमी दूर तक फैले बनभूलपुरा क्षेत्र को खाली करने का आदेश दिया था। इस आदेश के आधार पर रेलवे ने बनभूलपूरा के करीब 50 हजार लोगों को घर खाली करने का नोटिस दिया है।

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *