दैनिक उजाला, बिज़नेस डेस्क : क्या आप अपने PF का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं या नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपकी पिछली कंपनी ने डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट किया हो। अक्सर देखा गया है कि कई पीएफ मेंबर्स इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि उनकी नौकरी छोड़ने की तारीख पोर्टल पर दर्ज नहीं होती। इसके लिए आपको अपनी पुरानी कंपनी या किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन भी अपने फोन से ही EPFO पर DOE यानी कि डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट कर सकते हैं।

DOE अपडेट करना जरूरी क्यों?

बता दें कि DOE को अपडेट करना जरूरी है क्योंकि:
- बिना DOE को अपडेट किए आप PF का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते।
- इसके अलावा Form 10C भरकर अपनी पेंशन की राशि निकालने के लिए नौकरी छोड़ने की तारीख दर्ज होना जरूरी है।
- पुरानी कंपनी का पैसा नए अकाउंट में भेजने के लिए भी EPFO का अपडेट होना जरूरी है।
EPFO पर कैसे अपडेट करें DOE?

EPFO की वेबसाइट पर डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करना काफी आसान है। इसके लिए आप:
- गूगल पर EPFO सर्च करें और Member Unified Portal की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
- लॉगिन के बाद View टैब में जाकर Service History पर क्लिक करें। यहां अगर आपकी पिछली कंपनी के नाम के आगे Date of Exit में Not Available लिखा है है, तो आपको इसे अपडेट करना होगा।
- अब नई कंपनी (जहां आप अभी काम कर रहे हैं) की Date of Joining नोट कर लें। आपकी पुरानी कंपनी की एग्जिट डेट हमेशा नई कंपनी की ज्वाइनिंग डेट से पहले की होनी चाहिए।
- इसके बाद ऊपर दिए गए Manage टैब पर क्लिक करें और सबसे नीचे Mark Exit का ऑप्शन चुनें।
- अब मेन्यू से अपनी उस पुरानी कंपनी को चुनें जिसकी Date of Exit आप अपडेट करना चाहते हैं।
- अब आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा। इसमें अपनी नौकरी छोड़ने की तारीख यानी डेट ऑफ एग्जिट चुनें और Reason of Cessation में Short Service को सिलेक्ट करें।
- इसके बाद चेकबॉक्स पर टिक करें और Request OTP पर क्लिक करें। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा।
- ओटीपी दर्ज करने के बाद किए गए बदलावों को सबमिट कर दें। आपकी एग्जिट तुरंत अपडेट हो जाएगी और आप इसे सर्विस में जाकर चेक भी कर सकते हैं।
इन बातों का रखें ध्यान

EPFO पोर्टल पर DOE खुद अपडेट करते समय आपको 5 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे कि
- आप नौकरी छोड़ते ही DOE अपडेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको 60 दिन का इंतजार करना चाहिए।
- इस बात का ध्यान रखें कि एग्जिट डेट हमेशा नई कंपनी की जॉइनिंग डेट से पहले की हो। अगर दोनों तारीखें एक-दूसरे से टकराती हैं, तो ईपीएफओ इसे तकनीकी गलती मानकर आपका पैसा रोक सकता है।
- DOE अपडेट करते समय नौकरी छोड़ने की असली तारीख ही चुनें।
- ऑनलाइन DOE अपडेट करते समय नौकरी छोड़ने का कारण पूछा जाता है। उसमें Short Service का या Cessation का ऑप्शन चुन सकते हैं। गलत कारण चुनने पर पेंशन के पैसे मिलने में परेशानी आ सकती है।
- इसके अलावा यह पूरा प्रोसेस OTP आधारित है, इसलिए आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो और वह नंबर आपके पास मौजूद और एक्टिव भी होना चाहिए।

