रोहतक : हरियाणा HC ने मेवात में अतिक्रमण हटाने व पथराव के दौरान जिन घरों का इस्तेमाल हुआ था उस निर्माण को गिराने पर संज्ञान लेकर हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया। HC ने खट्टर सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है, किसी भी निर्माण को गिराने से पहले नोटिस जारी करने की प्रक्रिया का पालन क्या सरकार ने किया है। अब HC के आदेशों के अनुपालना करते हुए जिले तोड़फोड़ अभियान को रोक दिया गया है। DC ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण पर कार्रवाई रोकने के आदेश दिए हैं।

पंजाब एवं हरियाणा HC ने बुलडोज़र एक्शन के मामले में सु-मोटो लिया और निर्माण ढांचे को गिराने पर रोक लगा दी। सु-मोटो को स्वतः संज्ञान कहा जाता है। हाईकोर्ट ने सरकार से एफिडेविट भी मांगा है और पूछा है कि अब तक कितने ढांचे गिराए गए हैं, सारी जानकारी अदालत को दी जाए।सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से AG बलदेव महाजन मौजूद थे।

नूंह में हिंसा के बाद हरियाणा सरकार का बुलडोजर एक्शन लिया। हिंसा प्रभावित नूंह में प्रशासन ने एक होटल समेत कई अवैध संरचनाओं पर बुलडोजर चला दिया। नूंह में नलहर रोड चौक के पास 3 मंजिला सहारा होटल, एक रेस्टोरेंट और टाइल्स के एक शोरूम पर बुलडोजर चला। होटल,शोरूम के अलावा रोहिंग्याओं की झुग्गियां पर भी बुलडोजर चला। हिंसा के बाद प्रशासन ने 753 अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया है। SDM अश्वनी कुमार ने बताया कि ये निर्माण अवैध थे और हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने इनका इस्तेमाल पत्थर फेंकने के लिए किया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banner