नई दिल्ली : अग्निवीरों के लिए खुशखबर है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) में पूर्व अग्निवीर के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा के एक हफ्ते बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में इसी तरह के आरक्षण की घोषणा की है। पीटीआई के मुताबिक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक अधिसूचना के जरिए यह घोषणा की गई। इस अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी।
गृह मंत्रालय ने अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की भी अधिसूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि छूट इस पर निर्भर करेगी कि वह अग्निवीर के पहले बैच के या बाद के बैच के हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल एग्जाम में भी छूट दी जाएगी। केंद्र ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक और अन्य बैच के उम्मीदवारों के लिए तीन साल तक की छूट दी जाएगी। बता दें कि अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए निर्दिष्ट आयु सीमा 18-23 वर्ष है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते दिनों सीमा सुरक्षा बल (BSF) में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया था। बीएसएफ में जवानों की भर्ती में 10 फीसदी हिस्सा अग्निवीरों का होगा। पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में भी 5 साल की छूट दी जाएगी।

