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‘मोदी सरनेम’ वाले मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की जेल, तुरंत बेल

नई दिल्ली : मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी नई मुश्किलों में घिर गए हैं। गुजरात की सूरत कोर्ट ने मानहानि के एक केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। गुरुवार को सूरत कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था।

कथित तौर पर राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा था सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। चुनाव के दौरान राहुल के इस बयान पर खूब बवाल मचा था। राहुल के इस बयान पर गुजरात के भाजपा नेता पूर्णेंश मोदी ने याचिका दाखिल की थी। जिसमें गुरुवार को राहुल गांधी को आज सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया गया। सूरत सेशन कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा दी। हालांकि कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद कांग्रेस नेता को जमानत मिल गई है।

सूरत कोर्ट द्वारा मानहानि मामले में फैसला सुनाए जाने के दौरान राहुल गांधी स्वयं भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। वो आज ही दिल्ली से सूरत पहुंचे। कोर्ट के फैसले के बाद अदालत के आस-पास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहां बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जुटे हैं। अब देखना है कि राहुल गांधी इस फैसले पर आगे क्या निर्णय लेते हैं?

मोदी सरनेम वाले बयान पर सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को आइपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी मानते हुए दो साल की कैद और 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी जमानत भी मंजूर कर ली।

राहुल ने कहा मेरा इरादा गलत नहीं था

सूरत कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उनका इरादा गलत नहीं था। उन्होंने भ्रष्टचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इधर कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ उपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

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