Breaking
Tue. Aug 25th, 2026

बांके बिहारी मंदिर में दान किया गया एक-एक पैसा मंदिर के खजाने में ही जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश

  • बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि दान की हर राशि दानपेटी या ऑनलाइन सीधे मंदिर की कोषागार में जमा हो
  • बांके बिहारी मंदिर में दान किया गया एक-एक पैसा मंदिर के खजाने में ही जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश

वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की कथित हेराफेरी और धनराशि के गलत तरीके से निकाले जाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की ओर से दिया गया एक-एक पैसा या तो मंदिर की दानपेटियों में पहुंचे या ऑनलाइन माध्यम से सीधे मंदिर की कोषागार में जमा हो। अदालत ने कहा कि चढ़ावे की राशि को किसी भी तरह से इधर-उधर किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दानपेटी के सामने पैसे इकट्ठा करने का वीडियो पेश
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष मंदिर के कामकाज की निगरानी कर रही उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थिति रिपोर्ट रखी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अदालत को बताया कि मामले में बेहद गंभीर स्थिति सामने आई है और तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने अदालत के समक्ष तस्वीरें और एक वीडियो भी पेश किया। सिंह ने बताया कि वीडियो में तीन लोग ‘गोलक’ यानी पारंपरिक दानपेटी के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो श्रद्धालुओं से पैसे लेकर उन्हें अपनी पॉलीथिन की थैलियों में डाल रहे हैं।

‘सेवायतों’ की किसी भी रुकावट को गंभीरता से लिया जाएगा
मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि दान की हर राशि दानपेटी या ऑनलाइन माध्यम से मंदिर की कोषागार तक पहुंचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सेवायतों या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से इसमें किसी भी तरह की बाधा पैदा की जाती है तो उसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। अदालत ने मंदिर प्रबंधन समिति को मंदिर की कोषागार व्यवस्था में पारदर्शी प्रणाली लागू करने का भी निर्देश दिया।

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *