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कृष्ण-जन्मभूमि मामले में SC ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा:मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज; 15 केस एक साथ ही सुने जाएंगे

मथुरा : मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद HC के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें HC ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह विषय हाईकोर्ट में ही रखें।

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 मार्च) को मस्जिद कमिटी की याचिका खारिज की। मस्जिद कमिटी ने विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विषय हाई कोर्ट में ही रखें। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद काफी पुराना है, जिस पर हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है।

हालांकि, यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि सभी मुकदमों को मथुरा जिला अदालत से हाई कोर्ट ट्रांसफर करने के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मस्जिद कमिटी की उस याचिका पर अप्रैल में सुनवाई होगी। आज का मामला 18 में से 15 केस को एक साथ जोड़ने के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल नहीं दिया है। अदालत में इस मामले में दखल से इनकार करते हुए मस्जिद कमिटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है।

हाई कोर्ट 15 मामलों की एक साथ कर रहा सुनवाई: हिंदू पक्ष के वकील

हिंदू पक्ष की तरफ से पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, ”सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को अपना मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश करने को कहा है। हाई कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित 15 मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए जोड़ा है।” उन्होंने बताया, “आज शाही ईदगाह मस्जिद कमिटी उस आदेश के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में आई थी।”

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