रायपुर : बालोद जिले के धनोरा स्थित 14वीं वाहनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में एक अनोखा मामला सामने आया है। जहां तीन बेटियां होने के बावजूद बेटे की चाह में चौथे बच्चे को जन्म देने की तैयारी करने वाले आरक्षक को निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं सेवा पुस्तिका जांच के बाद दो और हेड कांस्टेबल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

दरअसल समवाय कैंप नगरी जिला धमतरी में पदस्थ आरक्षक प्रहलाद सिंह ने 23 जून को बालोद जिले के धनोरा स्थित 14वीं वाहनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल कार्यालय में एक आवेदन दिया था। जिसमें अपने वेतन चालू करने एवं पत्नी की डिलीवरी का हवाला दिया था और 8 दिनों का सप्ताहिक अवकाश मांगा था। आवेदन में उसके तीन बेटियां होने के बाद एक बेटे की चाह में पत्नी गर्भवती होने की जानकारी दी गई, जिन्हें सेनानी डीआर आंचला द्वारा शासकीय कर्मचारी होने के बावजूद पुत्र की चाह में वर्तमान परिस्थिति के दृष्टिगत, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एवं छ ग/ म प्र सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 3 (1) तीन 3- क (क) (ग) एवं 3 ख (क) का घोर उल्लंघन बताकर निलंबित कर दिया गया।

हैंडबुक 2023 में अंकित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के तहत दो से अधिक संतान जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है। उन्हें सरकारी सेवा में अपात्र माना गया है जिनके आधार पर आरक्षक प्रहलाद सिंह को निलंबित करते हुए सेवा पुस्तिका जांच के बाद दो और हैंड कांस्टेबल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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