नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को अपने आदेश का पालन नहीं करने और 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन (EC) को चुनावी बॉन्ड दाताओं के ब्योरे का खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को फटकार लगाई। चुनावी बॉन्ड पर जानकारी दाखिल करने के लिए अधिक समय मांगने वाली भारतीय स्टेट बैंक को अतिरिक्त समय देने से इंकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने ब्योरा दाखिल करने के लिए मंगलवार तक का समय दिया है।

इसी बीच कर्नाटक में चुनावी बॉन्ड को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मंजूनाथ के नेतृत्व में बेंगलुरु में एसबीआई बैंक के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चुनावी बांड का ब्योरा उपलब्ध कराने की मांग की।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने SBI से पूछे कई सवाल

शीर्ष अदालत ने एसबीआई से पूछा कि बीते 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए हैं? आपका आवेदन उस पर चुप है? डाटा शेयर करने में क्या दिक्कत आ रही है? बैंक के पास तो सीलबंद लिफाफा है। ऐसे में बैंक उसे खोले और अदालत को आंकड़ा उपलब्ध कराए। कोर्ट ने आगे कहा कि एसबीआई को सिर्फ सीलबंद लिफाफा खोलना है, विवरण एकत्र करना है और इलेक्शन कमीशन को ब्योरा देना है।

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