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केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े CBI केस में जमानत:फाइल साइन नहीं कर पाएंगे, दफ्तर नहीं जा पाएंगे; ED केस में पहले ही बेल मिल चुकी

नई दिल्ली : दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार, 13 अगस्त को जमानत मिल गई। कोर्ट ने CBI की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया।

हालांकि, अदालत ने कहा, ‘ED मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए।

केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। शराब नीति केस में उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को CBI ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था।

दिल्ली CM ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत याचिका लगाई थी। 5 सितंबर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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