नई दिल्ली : भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का पत्नी हसीन जहां से विवाद एक बाद फिर चर्चाओं में है। कोलकाता की एक कोर्ट ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को उनकी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां को 1 लाख 30 हजार रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि 1 लाख 30 हजार रुपये में से 50 हजार रुपये हसीन जहां के लिए व्यक्तिगत गुजारा भत्ता होगा और 80 हजार रुपये उनकी बेटी के रखरखाव का खर्च होगा जो हसीन जहां के साथ रह रही है। अदालत के आदेश के बाद हसीन जहां ने प्रतिक्रिया देते हुए गुजारा भत्ते को कम बताया है।

बता दें कि 2018 में हसीन जहां ने 10 लाख रुपये के मासिक गुजारा भत्ता की मांग करते हुए अदालत में एक मुकदमा दायर किया था। हसीन जहां ने 7 लाख रुपये अपने लिए व्यक्तिगत गुजारा भत्ता और शेष 3 लाख रुपये बेटी के रखरखाव में खर्च के लिए मांगे थे।

हसीन जहां की वकील मृगांका मिस्त्री ने अदालत को सूचित किया कि 2020-21 के लिए मोहम्मद शमी के आयकर रिटर्न के अनुसार उनकी वार्षिक आय 7 करोड़ रुपये से अधिक थी और उसी के आधार पर मासिक आय की मांग की। 10 लाख रुपये का गुजारा भत्ता अनुचित नहीं था।

वहीं, मोहम्मद शमी के वकील सेलिम रहमान ने दावा किया कि हसीन जहां खुद एक पेशेवर फैशन मॉडल के रूप में काम करके एक स्थिर आय स्रोत बना रही थीं, इसलिए उस उच्च गुजारा भत्ता की मांग उचित नहीं थी। आखिरकार निचली अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को मासिक गुजारा भत्ता की राशि 1.30 लाख रुपये तय कर दिया।

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