हाथरस : हाथरस में बूलगढ़ी कांड से जुड़े राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आज शनिवार को सुनवाई नहीं हो पाई। संबंधित न्यायिक अधिकारी के कोर्ट में न बैठने की वजह से आज यह सुनवाई टल गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
यह मामला 14 सितंबर 2020 को बूलगढ़ी गांव में हुई घटना से जुड़ा है। इस केस में 2 मार्च 2023 को कोर्ट ने एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। वहीं, तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। राहुल गांधी 12 दिसंबर 2024 को बूलगढ़ी गांव पहुंचे थे और पीड़ित परिवार से मिले थे।
तीनों युवकों के खिलाफ मानहानि का केस
आरोप है कि इस दौरान उन्होंने बरी किए गए रामू, रवि और लवकुश को गैंगरेप का आरोपी बताया था। राहुल गांधी के कथित बयान और सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज होकर इन तीनों युवकों ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।
केस खारिज करने की मांग
इस मामले में राहुल गांधी के वकील ने 16 मार्च को आरोपों को गलत बताते हुए केस खारिज करने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एसीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 13 मई को अदालत ने मानहानि के केस को पूरी तरह खारिज कर दिया था।
एसीजेएम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रामू, रवि और लवकुश की ओर से वकील मुन्ना सिंह पुंडीर ने जिला न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर की। बाद में मामला अपर जिला जज पंचम की अदालत में भेज दिया गया। इसी मामले में अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किए थे।
राहुल गांधी को कोर्ट का नोटिस
वकील मुन्ना सिंह पुंडीर के मुताबिक, राहुल गांधी को कोर्ट का नोटिस मिल चुका है। पिछली तारीख को अदालत ने नोटिस की तामील मान ली थी। आज सुनवाई होनी थी, लेकिन संबंधित न्यायिक अधिकारी के कोर्ट में न होने के कारण अब यह मामला 15 अक्टूबर को सुना जाएगा।

