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कानपुर में 35 साल पुराने फर्जी मुठभेड़ केस में 12 पुलिसवालों पर FIR, CBCID जांच में खुलासा

  • महाराजपुर में 1991 की फर्जी मुठभेड़ की सीबीसीआईडी जांच में सच्चाई सामने आने के बाद 35 साल बाद 12 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है

कानपुर : महाराजपुर में 1991 में हुई मुठभेड़ की कहानी सीबीसीआईडी की जांच में गलत निकली है। फर्जी मुठभेड़ में 35 साल बाद 12 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है।

बता दें कि मामले में 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच शुरू हुई थी, इनमें छह की मौत हो चुकी है। आरोप था कि मुफ्त में प्लॉट न मिलने पर महाराजपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष विद्या सागर त्रिपाठी ने 12 लोग पकड़े और फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उनकी गिरफ्तारी कर ली।

महाराजपुर थाने में 22 अगस्त 1991 को तत्कालीन थाना प्रभारी विद्या सागर त्रिपाठी ने दर्ज मुकदमें में जिक्र किया था कि नर्वल मोड़ पर बदमाश वाहनों को रोककर लूटपाट कर रहे थे। पुलिस पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई।

मुठभेड़ के बाद गांधीग्राम निवासी राकेश पाठक व उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से अवैध असलहे व विस्फोटक पदार्थ भी बरामद हुआ। मुकदमे दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया गया।

आरोपी के भाई ने फर्जी मुठभेड़ की शिकायत की

मुख्य आरोपित राकेश पाठक के बड़े भाई देव प्रसाद पाठक ने मुठभेड़ को फर्जी बताया और शासन में शिकायत की। देव प्रसाद ने बताया था कि पुलिस उनके घर से पिता की लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक व लाइसेंसी रायफल ले गई। उन्हीं असलहों को मुठभेड़ में प्रयुक्त दिखा दिया।

इन 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज हुआ केस 

नामवर्तमान पता
उनि बीडी सारस्वत, सेवानिवृत्तनिवासी एमआईजी बी-206, ट्रांस यमुना कॉलोनी, एत्माद्दौला, नगर (कमिश्नरेट आगरा), उत्तर प्रदेश
उनि योगेन्द्र नाथ सिंह, सेवानिवृत्तग्राम मसौढ़ी, चरवा, कौशांबी, उत्तर प्रदेश
हेका हृदय नारायण तिवारी, सेवानिवृत्तग्राम सीतामढ़ी, कोईरीना, भदोही, उत्तर प्रदेश
का तेज नारायण तिवारी, सेवानिवृत्तग्राम सोहा, कल्यानपुर, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश
का बैजनाथ, सेवानिवृत्तनिवासी पसोर, चरवा, कौशांबी, उत्तर प्रदेश
का बृजेश कुमार, सेवारतग्राम रूपचन्द्रपुर, बदलापुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश
का चन्द्रबली, सेवानिवृत्तनिवासी ग्राम मवई, सराय अखिल, कौशांबी, उत्तर प्रदेश
का विद्याकान्त शुक्ला, सेवानिवृत्तग्राम नरवर चौकठा, मांडा, यमुनानगर (कमिश्नरेट प्रयागराज), उत्तर प्रदेश
का रामआसरे, सेवानिवृत्तग्राम बद्दूपुरी, करारी, कौशांबी, उत्तर प्रदेश
का रमेश कुमार तिवारीग्राम कतवारीपुर, सरायइनायत, गंगानगर (कमिश्नरेट प्रयागराज), उत्तर प्रदेश
आरक्षी चालक जगेश्वर यादव, सेवानिवृत्तग्राम गोरा, सोरांव, गंगानगर (कमिश्नरेट प्रयागराज), उत्तर प्रदेश
उनि विवेचक रमेश चन्द्रनिवासी ई-2/209, केशव कॉलोनी, देह, चकेरी, उत्तर प्रदेश।

ड्राइवर ने खोल दी पुलिस की पोल

इन आरोपों के बाद शासन ने मामले की जांच सीबीसीआइडी को सौंपी। तत्कालीन इंस्पेक्टर आरपी सिंह ने जांच शुरू की तो पुलिस ने जिस डीसीएम चालक के साथ लूट व मारपीट का घटना में जिक्र किया था, उस चालक ने पुलिस की कहानी की पोल खोल दी।

उसने बताया कि रामादेवी चौराहे पर एक सिपाही ने कई लोगों को गाड़ी में बैठाया। इसके बाद महाराजपुर थाने से कुछ अन्य पुलिसकर्मी साथ में बैठ गए। नर्वल मोड़ में जाकर पुलिस ने गाड़ी खड़ी करा दी और मुठभेड़ का रूप दे दिया।

25 सितंबर 1995 को ही अंतिम जांच रिपोर्ट के बाद घटना में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया था। 

फर्जी मुठभेड़ के सभी 12 निर्दोष पुलिसकर्मी

क्रमनाम व पिता का नामनिवास व थाना
1राकेश पाठक पुत्र सतीश पाठकमकान नंबर 104, गांधीग्राम, थाना चकेरी, जनपद कानपुर नगर
2जगदीश द्विवेदी पुत्र रामेश्वर द्विवेदीमकान नंबर 104, गांधीग्राम, थाना चकेरी, जनपद कानपुर नगर
3राम सिंह उर्फ टेशू पुत्र हाकिम सिंहजामू, थाना बिधनू, जनपद कानपुर नगर
4कल्लू उर्फ सुरेंद्र कुमार द्विवेदी पुत्र राम नारायण द्विवेदीमकान नंबर 341, सफीपुर, थाना चकेरी, जनपद कानपुर नगर
5पप्पू सिंह पुत्र रामहेतकुडवाना, बहादुर नगर, थाना बिधनू, जनपद कानपुर नगर
6शिवकुमार पुत्र देवी लालमकान नंबर 104, गांधीग्राम, थाना चकेरी, जनपद कानपुर नगर
7रामू पुत्र लक्ष्मी नारायणमकान नंबर 104, गांधीग्राम, थाना चकेरी, जनपद कानपुर नगर
8महेंद्र सिंह पुत्र नंद किशोरमकान नंबर 65/23, गांधीग्राम, थाना चकेरी, जनपद कानपुर नगर
9पप्पू सरदार उर्फ हरजेंद्र सिंह पुत्र शिव सिंहमकान नंबर 185, एन-2 रोड, रतनपुर पनकी, थाना चकेरी, जनपद कानपुर नगर
10सरदार अजीत सिंह पुत्र अवतार सिंहमूल निवास रायपुर रसूलपुर, थाना भीमपुर, जनपद जालंधर, पंजाब। वर्तमान निवास मकान नंबर 135/ए, शास्त्री नगर, थाना काकादेव, कानपुर नगर
11लालजी पुत्र घसीटेमकान नंबर 104, गांधीग्राम, थाना चकेरी, जनपद कानपुर नगर
12दिनेश कुमार पुत्र बुद्ध प्रकाशमकान नंबर 476, जनता नगर, थाना नौबस्ता, जनपद कानपुर नगर। मूल निवास कस्बा व थाना डेरापुर, जनपद कानपुर देहात

मुकदमे का विवरण

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध असलहे व बम बरामद किए थे, जिसके आधार पर थानाध्यक्ष विद्यासागर त्रिपाठी द्वारा थाना महाराजपुर, जनपद कानपुर नगर में मुअसंस 275/1991 (धारा 399/402/307 भादवि) एवं मुअसंस 276/1991 से 287/1991 तक (धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम) पंजीकृत कराया गया था। इसकी विवेचना तत्कालीन उनि/थानाध्यक्ष रमेश बन्द नटोने, थाना नर्वल, जनपद कानपुर नगर द्वारा संपादित की गई थी।

इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस

क्र.सं.कानून / अधिनियमधारा / संख्या
1भा द सं 1860194
2भा द सं 1860195
3भा द सं 1860182
4भा द सं 1860211
5भा द सं 1860218
6भा द सं 1860220
7भा द सं 1860323
8भा द सं 1860342

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