नई दिल्ली : अग्निपथ स्कीम के जरिए भारतीय सेना में जुड़ने वाले युवाओं को सरकार कई तरह के अन्य लाभ भी देगी। सेना में चार साल की नौकरी वाली अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किए जाते समय ही सरकार ने अन्य लाभ देने के वादे किए थे। इस वादे के अनुसार अब सरकार एक-एक कर अपने पत्ते खोल रही है।
मालूम हो कि सेना में बहाली की नई स्कीम अग्निपथ के जरिए सरकार देश के ज्यादा से ज्यादा योग्य युवाओं को फौज में शामिल करना चाहती है। अग्निपथ स्कीम के जरिए योग्य उम्मीदवारों को चार साल की आर्मी नौकरी मिलेगी। लेकिन चार साल की नौकरी के बाद उन्हें अन्य सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए आज एक बड़ी अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बीएसएफ की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट मिलेगी।
नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कॉन्स्टेबल की भर्ती में भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जाएगी। वहीं बाद के बैच को तीन साल तक आयु सीमा में छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार भूतपूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संसोधन किया है, जो गुरुवार (9 मार्च) से लागू हो गया है।
दरअसल केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) में रिक्तियों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है। वहीं इसके साथ ही पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में भी 5 साल की छूट दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए इसकी घोषणा की है। गृह मंत्रालय द्वारा 6 मार्च को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि बीएसएफ में रिक्तियों का दस प्रतिशत भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगा।