हाथरस : हाथरस पुलिस की पहल पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अधिनियम के तहत दर्ज 9 झूठे मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है। न्यायालय ने इन मामलों में अनुदान राशि की वसूली और झूठे सबूत पेश करने पर विधिक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 383(1) के तहत की जा रही है। वादी/पीड़ित पक्ष द्वारा न्यायालय में गलत सबूत पेश किए गए थे।
इन 9 प्रकरणों में अनुदान राशि की वसूली के लिए नोटिस दिए गए हैं। इनमें गंगाधर को मिली ₹1,50,000, एक वाद में ₹2,50,000 और कुछ अन्य मामलों में ₹75,000 की राशि शामिल है।
एक मामले में नहीं हुई बलात्कार की पुष्टि
कोतवाली नगर के एक मामले में सीएमओ की रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई। हाथरस गेट के एक अन्य मामले में न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अनुदान राशि रद्द करने का विवरण मिला है। सभी मामलों में आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

