नई दिल्ली : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार लोगों को पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करने के लिए बोल रहा है। इन डॉक्यूमेंट को जल्द ही लिंक करना बेहद जरूरी है। अगर आप 30 जून 2023 तक इनको लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। कई पैन धारक के आधार और पैन के डेमोग्राफिक डिटेल्स मिसमैच हुए हैं। इस पर आयकर विभाग ने ट्वीट किया है।
पैन-आधार लिंक हैं या नहीं, ऐसे करें चेक:-
- आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं
- इसके लिए आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाना है
- यहां पर आपको क्विक सेक्शन में जाना है
- जब आप क्विक सेक्शन में जाएंगे, तो आपको दूसरे नंबर पर लिंक आधार स्टेटस वाला विकल्प मिलेगा
- इस विकल्प पर आपको क्लिक करना है
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा
- जहां पर आपको अपना पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर भरना है
- फिर आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कर देना है
- अब अगर आपका आधार पहले से पैन कार्ड से लिंक होगा, तो यहां जानकारी आ जाएगी।
आधार को लिंक नहीं करने पर क्या होगा?
- आपका सबसे पहले पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। आप इसका इस्तेमाल दस्तावेज के तौर पर नहीं कर सकते हैं।
- आपको कोई पेंडिंग टैक्स रिफंड या फिर रिफंड पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा।
- आपके टीडीएस की दर में बढ़ोत्तरी होगी और वो अधिक दर से टीडीएस देना होगा।
- हो सकता है 30 जून के बाद लिंक करने पर 10000 रूपये फाइन चार्ज देय हो।