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32 साल पहले हुई शादी, अब तलाक… CM उमर अब्दुल्ला और पायल के बीच हुआ डिवोर्स; सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

  • जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला का आपसी सहमति से तलाक सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है

 श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला ने आपसी सहमति से अपने वैवाहिक संबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया है। दोनों ने संयुक्त रूप से संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर आपसी सहमति से तलाक की डिक्री जारी करने का अनुरोध किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी।

शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को मामले की सुनवाई के दौरान यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई। उमर अब्दुल्ला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अपने वैवाहिक विवाद का समाधान कर लिया है और संयुक्त आवेदन के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपसी सहमति से तलाक की डिक्री प्रदान करे।

बार और बेंच ने बताया कि जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने उमर अब्दुल्ला की अपील का निपटारा कर दिया। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वर्ष 1994 में पायल अब्दुल्ला से विवाह किया था। दोनों पिछले कई वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं। मामले में आगे की सुनवाई और न्यायालय की आगामी कार्यवाही का इंतजार है।

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