भोपाल/महू : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार पुलिस ने बुधवार रात करीब 11 बजे मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इंदौर के मानपुर थाना में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। उन्हें आतंकियों की बहन बताया था।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उनके इस बयान पर स्वत: संज्ञान लिया था। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने डीजीपी को आज की तारीख में ही मंत्री शाह पर एफआईआर के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
हाईकोर्ट ने कहा-
भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर FIR दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला हैं।
मंत्री ने रविवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहीं विवादास्पद बयान दिया था। हालांकि, मंगलवार को वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था।बता दें कि विजय शाह ने इंदौर के मानपुर थाना क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में ये बयान दिया था, इसलिए मानपुर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है।
मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर हाईकोर्ट ने ये कहा
- हाईकोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के तहत मंत्री के खिलाफ अपराध सिद्ध होते हैं।
- भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध बनता है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करता है।
- BNS की धारा 192 के तहत भी प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा या जाति के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने से संबंधित है।
हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम धर्म को मानने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर अपमानित करना उक्त धाराओं को आकर्षित करता है। अवलोकन के आधार पर यह न्यायालय मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश देता है कि वे मंत्री विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के अंतर्गत अपराध के लिए तत्काल एफआईआर दर्ज करें।
कोर्ट ने कहा कि यह कार्य आज शाम तक अवश्य किया जाना चाहिए, अन्यथा कल जब मामला सूचीबद्ध होगा तो न्यायालय इस आदेश की अवमानना के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक के खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार कर सकता है। कोर्ट ने कहा- यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा किया जाए। इस मामले को 15 मई 2025 की सूची में सबसे ऊपर सूचीबद्ध करें।
मंत्री विजय शाह का पूरा बयान पढ़िए
उन्होंने कपड़े उतार-उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते। इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान-सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर बदला ले सकते हैं।
विजय शाह बोले, ‘मोदी जी ने कहा था कि घर में घुसकर मारूंगा। जमीन के अंदर कर दूंगा। आतंकवादी तीन मंजिला घर में बैठे थे। बड़े बम से छत उड़ाई, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाकर उनके परिवार की ऐसी की तैसी कर दी। यह 56 इंच का सीना वाला ही कर सकता है।’