नई दिल्ली : मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई को सुनवाई होगी। ईडी ने 8 जुलाई को ही यह याचिका दायर की थी, जो जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई है। झारखंड हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने 28 जून को हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ रेगुलर बेल दी थी।
हेमंत सोरेन की कोई सीधी भूमिका नहीं
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह पूरा मामला संभावनाओं पर आधारित है। इस केस में ईडी ने अब तक इस बात का कोई पक्का सबूत पेश नहीं किया है कि 8.86 एकड़ जमीन के कब्जे में हेमंत सोरेन की कोई सीधी भूमिका है। यह भी साबित नहीं होता कि इसकी आड़ में सोरेन ने कोई ‘अपराध’ किया है। एजेंसी ने हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन की जमानत रद्द करने की मांग की है।
28 जून की शाम जेल से बाहर आए थे सोरेन
हाईकोर्ट से जमानत के बाद हेमंत सोरेन 28 जून की शाम रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से बाहर आए थे और इसके बाद सातवें दिन उन्होंने एक बार फिर सीएम पद की शपथ ली थी। इसके पहले ईडी ने उन्हें 31 जनवरी को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। वे पांच महीने जेल में रहे। गिरफ्तारी के साथ ही उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था।