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Fri. Feb 20th, 2026

Income Tax: आयकर के रडार पर होटल-अस्पताल के कैश लेन-देन, अब शुरू होगा एक्शन

नई दिल्ली : कैश में लेनदेन कर टैक्स चोरी करने वाले होटल और अस्पताल इनकम टैक्स विभाग के रडार पर आ गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग से ऐसे होटल, अस्पताल और आईवीएफ क्लीनिक जैसे संस्थानों में कैश से कारोबार की जांच करने का निर्देश दिया है। सीबीडीटी ने जांच में सावधानी भी बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाए, जिससे किसी के कामकाज पर भी असर न पड़े। सीबीडीटी को लंबे समय से शिकायतें मिल रहीं थीं कि कर चोरी की नीयत से होटल, अस्पताल, लग्जरी ब्रांड, आईवीएफ से जुड़े तमाम संस्थानों में ऑनलाइन लेन-देन की जगह नकदी पर जोर दिया जाता है।

नकदी के लेनदेन की जानकारी नहीं दे रहे होटल और अस्पताल

विषय विशेषज्ञ अर्चित गुप्ता ने बताया कि नियमों के मुताबिक दो लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन को वित्तीय लेनदेन के विवरण (एसएफटी) के माध्यम से बताना आवश्यक है। लेकिन, यह विवरण नहीं दिया जाता था। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रेक्टिशनर्स के संयुक्त सचिव संदीप अग्रवाल ने बताया कि सीबीडीटी ने हाई वैल्यू बिजनेस को टारगेट किया है। अब इस एक्शन प्लान के तहत उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी और आईटी विभाग वसूली भी कर सकता है।

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