नई दिल्ली : मोदी सरकार ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू का विभाग बदल दिया है। रिजिजू को अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। सीधे शब्दों में कहें की किरेन रिजिजू का ओहदा इस कैबिनेट में कम किया गया है। रिजिजू की जगह अब अर्जुन राम मेघवाल नए लॉ मिनिस्टर होंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि अर्जुन मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। मेघवाल के पास पहले से संसदीय मामलों के राज्य मंत्री का जिम्मा भी है। बता दें की, किरेन रिजिजू को रविशंकर प्रसाद की जगह जुलाई 2021 में कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। रिजिजू अपने कार्यकाल के दौरान जजों पर टिप्पणियों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने कॉलेजियम को लेकर खुलकर कहा था कि देश में कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है। ऐसे में एक नजर डालते हैं किरेन रिजिजू के उन बयानों पर जो उन्होंने लॉ मिनिस्टर रहते हुए दिया था।
इसी साल 18 मार्च को किरण रिजिजू ने कहा था कि कुछ रिटायर्ड जजों की बात सुनकर लगता है की ये एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए। देश के खिलाफ इस तरह के काम करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी।
देश के बाहर और भीतर भारत विरोधी ताकतें एक ही भाषा का इस्तेमाल करती हैं कि यहां लोकतंत्र खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है। इंडिया में मानवाधिकार का अस्तित्व ही नहीं है।भारत विरोधी ग्रुप जो कहता है, वही भाषा राहुल गांधी भी इस्तेमाल करते हैं। इससे पुरे विश्व में भारत की छवि खराब होती है।
इसी साल फरवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम के दौरान किरेन रिजिजू ने सरकार बनाम न्यायपालिका की बात से इनकार किया था और कहा था कि देश में न्यायपालिका बनाम सरकार जैसा कुछ नहीं है। यह लोग हैं, जो सरकार का चुनाव करते हैं, वो हीं सर्वोच्च हैं और हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है।
जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में ही नाराजगी जताई थी। केंद्र से कहा था कि हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर न करें, जिससे परेशानी हो। इसके बाद रिजिजू ने प्रयागराज में एक सभा के दौरान कहा था- मैंने देखा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम पर चेतावनी दी है। इस देश के मालिक यहां के लोग हैं, हम सिर्फ उनके सेवक हैं। हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, संविधान के अनुसार ही देश चलेगा। कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है।
कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है?
कॉलेजियम सिस्टम का भारत के संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। 28 अक्टूबर 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए यह पहली बार प्रभाव में आया था। कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक फोरम जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है। कॉलेजियम की सिफारिश दूसरी बार भेजने पर सरकार के लिए मानना जरूरी होता है। अगर इसी फैसले को मानने में सरकार देर करती है तो फिर घमासान मचता है।


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