UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 22 इंस्टीट्यूट्स को फेक घोषित किया है। ये इंस्टीट्यूट्स बिना रिकग्निशन के चल रहे थे और खुद को लीगल यूनिवर्सिटी के तौर पर प्रेजेंट कर रहे थे। UGC एक्ट 1956 के तहत ये इंस्टीट्यूट्स डिग्रियां नहीं दे सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने यहां से डिग्रियां ली हैं वो मान्य नहीं मानी जाएंगी।

हालिया मामला दिल्ली के कोटला मुबारकपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग का है। UGC ने साफ किया है कि यह इंस्टीट्यूट न तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। UGC के सेक्शन 2(f) और 3 के अनुसार यह अमान्य है। नतीजा यह है कि इंस्टीट्यूट की इंजीनियरिंग डिग्री कहीं नौकरी के लिए या किसी दूसरी जगह एडमिशन के लिए काम नहीं आएगी।

