भोपाल : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादास्पद बयान मामले में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने इस मामले में खुद नोटिस लिया।
कोर्ट ने डीजीपी को 4 घंटे के अंदर FIR दर्ज करने और कार्रवाई करने को कहा। मंत्री के बयान के मामले में ग्रामीण डीआईजी निमेष अग्रवाल का कहना है कि फिलहाल हमारे पास आदेश नहीं आए हैं। आदेश आते ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा।
हाईकोर्ट ने कहा-
भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर FIR दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला हैं।
मंत्री ने रविवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहीं विवादास्पद बयान दिया था। हालांकि, मंगलवार को वीडियो वायरल हुआ। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था।

विजय शाह रविवार को महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे।
मंत्री विजय शाह का पूरा बयान पढ़िए
उन्होंने कपड़े उतार-उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते। इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान-सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर बदला ले सकते हैं।
विजय शाह बोले, ‘मोदी जी ने कहा था कि घर में घुसकर मारूंगा। जमीन के अंदर कर दूंगा। आतंकवादी तीन मंजिला घर में बैठे थे। बड़े बम से छत उड़ाई, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाकर उनके परिवार की ऐसी की तैसी कर दी। यह 56 इंच का सीना वाला ही कर सकता है।’
कांग्रेस की मांग, शाह को पार्टी से निकाले भाजपा
मंत्री विजय शाह के बयान पर हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान और एफआईआर के निर्देश देने के बाद कांग्रेस ने विजय शाह पर केस दर्ज करने की मांग की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा है कि विजय शाह को भाजपा से भी तत्काल प्रभाव से बाहर का रास्ता दिखाया जाए।
