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Sat. Oct 3rd, 2026

राजस्थान में 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव:20 नवंबर को आएगा परिषद और पंचायत समिति सदस्य का रिजल्ट; 16 नवंबर तक होंगे सरपंच के चुनाव

जयपुर : राजस्थान में शनिवार को पंचायत चुनावों की घोषणा की। इसके साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लग गई। राज्य निर्वाचन आयोग 4 चरणों में चुनाव संपन्न कराएगा। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के पहले चरण के तहत 23 अक्टूबर, दूसरे चरण में 29 अक्टूबर, तीसरे चरण में 4 नवंबर, चौथे चरण में 14 नवंबर को वोटिंग होगी। 20 नवंबर को परिणाम आएंगे। 25 नवंबर को जिला प्रमुख और 27 नवंबर को प्रधान का चुनाव होगा।

  1. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने की तिथि: 08.10.2026 (गुरुवार)
  2. नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 13.10.2026 (मंगलवार) अपराह्न 3:00 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर)
  3. नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने का समय: पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक
  4. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय: 14.10.2026 (बुधवार) प्रातः 11:00 बजे से
  5. नाम वापसी की अंतिम तिथि एवं समय: 15.10.2026 (गुरुवार) अपराह्न 3:00 बजे तक
  6. चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन: 15.10.2026 (गुरुवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्

• पंचायत समिति सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु समय सारणी

क्र.स.कार्य का विवरणप्रथम चरणद्वितीय चरणतृतीय चरणचतुर्थ चरण
1निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने की तिथि08.10.2026 (गुरुवार)13.10.2026 (मंगलवार)19.10.2026 (सोमवार)31.10.2026 (शनिवार)
2नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि13.10.2026 (मंगलवार) अपराह्न 3:00 बजे तक16.10.2026 (शुक्रवार) अपराह्न 3:00 बजे तक23.10.2026 (शुक्रवार) अपराह्न 3:00 बजे तक04.11.2026 (बुधवार) अपराह्न 3:00 बजे तक

क्र.स.कार्य का विवरणप्रथम चरणद्वितीय चरणतृतीय चरणचतुर्थ चरण
3नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने का समयपूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तकपूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तकपूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तकपूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक
4नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय14.10.2026 (बुधवार) प्रातः 11:00 बजे से17.10.2026 (शनिवार) प्रातः 11:00 बजे से24.10.2026 (शनिवार) प्रातः 11:00 बजे से05.11.2026 (गुरुवार) प्रातः 11:00 बजे से
5नाम वापसी की अंतिम तिथि एवं समय15.10.2026 (गुरुवार) अपराह्न 3:00 बजे तक19.10.2026 (सोमवार) अपराह्न 3:00 बजे तक26.10.2026 (सोमवार) अपराह्न 3:00 बजे तक06.11.2026 (शुक्रवार) अपराह्न 3:00 बजे तक
6चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशन15.10.2026 (गुरुवार) नाम वापसी के तुरंत बाद19.10.2026 (सोमवार) नाम वापसी के तुरंत बाद26.10.2026 (सोमवार) नाम वापसी के तुरंत बाद06.11.2026 (शुक्रवार) नाम वापसी के तुरंत बाद

पंच/सरपंच के नाम निर्देशन हेतु समय-सारणी

क्र.स.कार्य का विवरणप्रथम चरणद्वितीय चरणतृतीय चरणचतुर्थ चरण
1निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने की तिथि08.10.2026 (गुरुवार)13.10.2026 (मंगलवार)19.10.2026 (सोमवार)31.10.2026 (शनिवार)
2नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि24.10.2026 (शनिवार)30.10.2026 (शुक्रवार)05.11.2026 (गुरुवार)15.11.2026 (रविवार)
3नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समयप्रातः 08:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक
4नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का समयपूर्वाह्न 11:30 बजे से
5नाम वापसी का समयअपराह्न 02:00 बजे तक
6चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं सूची प्रकाशनअपराह्न 02:00 बजे के तुरन्त पश्चात्

पंच, सरपंच, पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के मतदान एवं मतगणना हेतु समय-सारणी

क्र.स.कार्य का विवरणप्रथम चरणद्वितीय चरणतृतीय चरणचतुर्थ चरण
1मतदान दलों का प्रस्थान / पहुँच22.10.2026 (गुरुवार)28.10.2026 (बुधवार)03.11.2026 (मंगलवार)13.11.2026 (शुक्रवार)
2मतदान की तिथि एवं समय (जिला परिषद एवं समिति सदस्य)23.10.2026 (शुक्रवार) प्रातः 7:00 से सायं 6:0029.10.2026 (गुरुवार) प्रातः 7:00 से सायं 6:0004.11.2026 (बुधवार) प्रातः 7:00 से सायं 6:0014.11.2026 (शनिवार) प्रातः 7:00 से सायं 6:00
3पंच/सरपंच पद हेतु नामांकन प्रक्रिया की तिथि24.10.2026 (शनिवार)30.10.2026 (शुक्रवार)05.11.2026 (गुरुवार)15.11.2026 (रविवार)
4मतदान की तिथि एवं समय (पंच/सरपंच पद हेतु)25.10.2026 (रविवार) प्रातः 7:00 से सायं 6:0031.10.2026 (शनिवार) प्रातः 7:00 से सायं 6:0006.11.2026 (शुक्रवार) प्रातः 7:00 से सायं 6:0016.11.2026 (सोमवार) प्रातः 7:00 से सायं 6:00
5मतगणना (पंच/सरपंच पद हेतु ग्राम पंचायत मुख्यालय पर)25.10.2026 (रविवार) मतदान समाप्ति के तुरंत बाद31.10.2026 (शनिवार) मतदान समाप्ति के तुरंत बाद06.11.2026 (शुक्रवार) मतदान समाप्ति के तुरंत बाद16.11.2026 (सोमवार) मतदान समाप्ति के तुरंत बाद
6उपसरपंच का चुनाव26.10.2026 (सोमवार)01.11.2026 (रविवार)07.11.2026 (शनिवार)17.11.2026 (मंगलवार)
7जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना20.11.2026 (शुक्रवार) प्रातः 8:00 बजे से मतगणना समाप्ति तक (समस्त चरणों हेतु)
8जिला प्रमुख के चुनाव की तिथि25.11.2026 (बुधवार)
9उप जिला प्रमुख के चुनाव की तिथि26.11.2026 (गुरुवार)
10प्रधान के चुनाव की तिथि27.11.2026 (शुक्रवार)
11उप प्रधान के चुनाव की तिथि28.11.2026 (शनिवार)

• जिला प्रमुख/उप जिला प्रमुख/प्रधान/उपप्रधान के चुनाव हेतु समय-सारणी

  1. बैठक का प्रारम्भ: पूर्वाह्न 10:00 बजे
  2. नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुतीकरण: पूर्वाह्न 11:00 बजे तक
  3. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा: पूर्वाह्न 11:30 बजे से
  4. अभ्यर्थिता वापसी: अपराह्न 01:00 बजे तक
  5. चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन: अपराह्न 01:00 बजे के तुरन्त पश्चात्
  6. मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो, उसका समय: अपराह्न 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य
  7. मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्: मतगणना एवं परिणाम की घोषणा

नोटः- जिला परिषद बारां, श्रीगंगानगर, करौली एवं कोटा के प्रमुख/उपप्रमुख तथा इनमें सम्मिलित पंचायत समितियों के प्रधान एवं उपप्रधान का पंचवर्षीय कार्यकाल दिसम्बर, 2026 में पूर्ण होगा। अतः उक्त पदों के आम चुनावों की तिथियों का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

मतदान का समय

आयोग द्वारा मतदान का समय प्रातः 7:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक नियत किया गया है। सायं 06 बजे तक मतदान केन्द्र परिसर के अन्दर पहुँच चुके मतदाताओं को पंक्तिबद्ध करके मतदान करवाया जायेगा।

मतदाता सहायता केन्द्र

मतदान दिवस पर मतदान भवन के समीप मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता सहायता केन्द्र (Voter Assistance Booth) स्थापित करने हेतु आयोग के पत्रांक 9326 दिनांक 24.09.2026 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये है। इन केन्द्रों पर बूथ लेवल अधिकारी स्तर के कार्मिक नियुक्त किए जायेंगे। नवीन परिसीमन के कारण वार्डों की सीमाओं एवं मतदान केन्द्रों में हुए परिवर्तन के दृष्टिगत स्थापित किए गए मतदाता सहायता केन्द्र (Voter Assistance Booth) के माध्यम से मतदाताओं को मतदाता सूची में उनके क्रमांक एवं बूथ संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।

चुनाव कार्य हेतु कार्मिकों का नियोजन एवं प्रशिक्षण

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन संपादित करवाने हेतु मतदान, मतगणना एवं अन्य कार्यों के लिए समस्त चरणों में लगभग 3,17,688 कार्मिकों को नियोजित किया जायेगा। आयोग द्वारा मतदान एवं मतगणना दलों के गठन हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को कार्मिकों के रेण्डमाईजेशन (Randomization) का कार्य NIC के द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से करवाए जाने के निर्देश प्रदान किए गए है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्मिकों का रेण्डमाईजेशन करके मतदान एवं मतगणना दलों का गठन किया जाएगा। मतदान दलों को द्विस्तरीय प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए पुलिस बल को नियोजित किए जाने हेतु तैयार कार्य योजना के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं के विभिन्न चरणों में सम्पादित होने वाले चुनावों के लिए लगभग 2,72,304 पुलिस बल नियोजित किया जाएगा।

चुनाव प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

पंचायतीराज संस्थाओं के विभिन्न चरणों में होने वाले चुनावों के लिए मतदान, मतगणना एवं अन्य चुनाव संबंधी कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार एक या अधिक पर्यवेक्षकों को नियोजित किया जायेगा। ये पर्यवेक्षक भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ एवं चयनित वेतन श्रृंखला तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम स्केल या इससे उच्चतर वेतन श्रृंखला के अधिकारी होंगे। चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सकें, इस हेतु पर्यवेक्षकों द्वारा चुनाव के प्रत्येक स्तर के साथ मुख्य रूप से नामांकन पत्रों की संवीक्षा, मतदान एवं मतगणना कार्य का पर्यवेक्षण किया जाएगा।

चुनाव नियन्त्रण कक्ष (Control Room) की स्थापना

आयोग मुख्यालय एवं जिला स्तर पर चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव कार्य से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं चुनाव संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा आमजन से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए चुनाव नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। यह नियन्त्रण कक्ष 24×7 (रात-दिन) लगातार कार्यशील रहेगा। आयोग में नियन्त्रण कक्ष क्रियान्वित है, जिसका दूरभाष नं. 0141-2227407 है।

नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय वाहनों और लोगों की संख्या एवं विजय जुलूस पर प्रतिबंध

नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में अधिकतम 05 लोग (उम्मीदवार सहित) ही अनुमत होंगे। साथ ही नामांकन के दौरान उम्मीदवार को किसी भी तरह की रैली के आयोजन की अनुमति नहीं होगी तथा रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर की सीमा में उम्मीदवार को जिला परिषद सदस्य के लिए अधिकतम तीन, पंचायत समिति सदस्य के लिए अधिकतम दो एवं सरपंच पद के लिए अधिकतम एक गाड़ी लाने की अनुमति होगी। साथ ही निर्वाचित प्रमुख/उपप्रमुख/प्रधान/उपप्रधान / पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों तथा पंच / सरपंच के द्वारा निर्वाचन के परिणाम के पश्चात् विजय जुलूस निकाले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च सीमा

चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव के दौरान वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग, कट आउटों, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आयोग के आदेश क्रमांक 5052 दिनांक 23.12.2025 द्वारा प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं।

उक्त आदेश के क्रम में लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी एवं इसका प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अभ्यर्थियों के द्वारा निर्वाचन में प्रचार के लिए वाहनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

इस आदेश में चुनाव के लिए इन मदों पर खर्च की सीमा में वृद्धि की गई है। इससे पूर्व खर्च की सीमा आयोग द्वारा वर्ष 2019 में निर्धारित की गई थी, जिसे परिवर्तित कर निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैं। इस खर्च का पूर्ण विवरण परिणामों की घोषणा के 15 दिवस के भीतर विहित प्रारूप में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

क्रम संख्यापद का नामअधिकतम चुनाव खर्च सीमा
1.जिला परिषद सदस्य के लिएरूपये 3,00,000/-
2.पंचायत समिति सदस्य के लिएरूपये 1,50,000/-
3.सरपंच के लिएरूपये 1,00,000/-

संतान संबंधी प्रावधान

राजस्थान राजपत्र अधिसूचना दिनांक 25.03.2026 के माध्यम से राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 19 में संशोधन करते हुए पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु संतान संबंधी प्रावधानों को हटा दिया गया है। उक्त में क्रम में आयोग के पत्रांक 4795 दिनांक 13.07.2026 द्वारा उक्त दिशा-निर्देश समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित किए गए है।

दिव्यांगजन (Person with Disabilities) एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं

आयोग के आदेश क्रमांक 9022 दिनांक 18.09.2026 के माध्यम से दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग करने, प्रत्येक पंचायत समिति में दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने, दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के लिए मतदान बूथ तक लाने एवं छोड़ने तथा मतदान केन्द्र पर विशेष आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये है। इसी प्रकार आयोग के आदेश 9605 दिनांक 29.09.2026 के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए भी विशेष सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु भी दिशा-निर्देश जारी किये गये है।

आदर्श आचरण संहिता

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगें।

संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं में विभिन्न विभागों के विकास कार्य, जिनके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके है या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। नवीन निविदाएं, नवीन स्कीम, नवीन विकास कार्य एवं नवीन कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने से पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।

जिला प्रमुख: 41 पद

  • जिला परिषद सदस्य: 1,403 पद
  • प्रधान: 457 पद
  • पंचायत समिति सदस्य: 8,245 पद
  • सरपंच: 14,403 पद
  • वार्ड पंच: 1,30,589 पद

आरक्षण का दायरा: एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित

ग्रामीण राजनीति में सामाजिक न्याय और सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए सीटों के आरक्षण का खाका पहले ही तैयार किया जा चुका है।

सरपंच पद आरक्षण: सरपंच पदों के लिए एसटी (अनुसूचित जनजाति) के लिए 3,058, एससी (अनुसूचित जाति) के लिए 2,493 और ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए 1,961 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूंबर जिलों में एसटी के सभी 1,253 सरपंच पद पूरी तरह आरक्षित रहेंगे।

वार्ड पंच आरक्षण: वार्ड पंचों के स्तर पर एससी के लिए 21,962, एसटी के लिए 19,117 और ओबीसी के लिए करीब 15,000 वार्ड आरक्षित किए गए हैं।

गांवों में किसकी जमेगी धाक?

हाल ही में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनावों के तुरंत बाद आ रहे ये पंचायती राज चुनाव सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों के लिए राजनीतिक ताकत मापने का एक और बहुत बड़ा मंच बन गए हैं। गांवों की सरकार पर कब्जा जमाने के लिए इस बार मुख्य मुकाबलों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस के अलावा सीपीआईएम (CPI-M), राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP), भारतीय आदिवासी पार्टी (BAP), बहुजन समाज पार्टी (BSP), राष्ट्रीय लोक दल (RLD) और आम आदमी पार्टी (AAP) जैसे तमाम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल भी अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में हैं।

जिला प्रमुख और प्रधान के पदों पर अधिकतम जीत हासिल करना सभी दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। आचार संहिता लागू होने के साथ ही गांवों में राजनीतिक बैठकों और चुनावी सरगर्मी का दौर तेजी से शुरू हो गया है।

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